परीक्षा परिणाम घोषित होने की तिथि से
के भीतर नाम, उपनाम, माता-पिता के नाम एवं जन्मतिथि में संशोधन के लिए आवेदन किया जा सकेगा।
माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर (RBSE) ने कक्षा 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों के लिए नाम, माता-पिता के नाम तथा जन्मतिथि में संशोधन से संबंधित नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किया है।
नए नियमों के अनुसार परीक्षा परिणाम घोषित होने के बाद एक वर्ष की अवधि के भीतर ही निर्धारित प्रक्रिया के तहत संशोधन कराया जा सकेगा।
बोर्ड द्वारा नए प्रावधान तत्काल प्रभाव से लागू किए गए हैं तथा पूर्व में जारी संबंधित आदेशों को अधिक्रमित किया गया है।
| विषय | नया प्रावधान |
|---|---|
| संशोधन की समय सीमा | परिणाम घोषित होने से 1 वर्ष के भीतर |
| जन्मतिथि संशोधन | निर्धारित मूल विद्यालयी रिकॉर्ड एवं वैध सार्वजनिक दस्तावेजों के आधार पर |
| नाम/उपनाम की वर्तनी | स्कूल रिकॉर्ड एवं सत्यापित दस्तावेजों के आधार पर |
| नाम में पूर्ण परिवर्तन | न्यायालय का आदेश एवं सरकारी राजपत्र में अधिसूचना आवश्यक |
| संशोधन शुल्क | ₹300 प्रति त्रुटि, प्रति परीक्षा |
| विलंब शुल्क | ❌ प्रावधान समाप्त |
जन्मतिथि में संशोधन के लिए आवेदन शाला प्रधान द्वारा विधिवत अग्रेषित किया जाना आवश्यक होगा।
- विद्यालय का मूल स्कॉलर रजिस्टर (SR)
- प्रवेश के समय भरा गया प्रवेश आवेदन पत्र
- पूर्व विद्यालय का स्थानांतरण प्रमाण पत्र (TC)
यदि SR, पूर्व विद्यालय की TC अथवा प्रवेश आवेदन पत्र में किसी प्रकार का संशोधन/विसंगति पाई जाती है तो पूर्व विद्यालय का संबंधित रिकॉर्ड भी तलब किया जा सकता है।
माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जिज्ञा यादव बनाम केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड मामले में दिए गए निर्णय के पैरा 151 से 157 के अनुसार जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, निर्वाचन पहचान पत्र आदि सार्वजनिक दस्तावेजों को निर्धारित कानूनी प्रक्रिया के अंतर्गत प्रमाणिकता प्राप्त हो सकती है।
अतः आवेदक द्वारा प्रस्तुत सार्वजनिक दस्तावेज यदि सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी एवं विधि सम्मत पाए जाते हैं तो समुचित जांच के बाद संशोधन की अनुमति दी जा सकती है।
नाम में सुधार के अंतर्गत परीक्षार्थी के नाम/उपनाम तथा पिता/माता के नाम में हुई वर्तनी की त्रुटि एवं तथ्यात्मक/टाइपिंग त्रुटि को ठीक करने के आवेदन पर विचार किया जा सकेगा।
परीक्षा परिणाम घोषित होने की तिथि से 1 वर्ष के भीतर आवेदन करना होगा।
प्रवेश के समय अभिभावकों द्वारा भरे गए प्रवेश पत्र की सत्यापित प्रति, जिस पर संबंधित शाला प्रधान द्वारा विधिवत सत्यापन किया गया हो।
प्रवेश के समय परीक्षार्थी के माता-पिता द्वारा प्रस्तुत पूर्व विद्यालय के विद्यालय छोड़ने के प्रमाण पत्र (TC) की सत्य प्रतिलिपि, संबंधित शाला प्रधान द्वारा सत्यापित।
विद्यालय के प्रवेश एवं निकासी रजिस्टर (SR) के उस पृष्ठ की सत्यापित प्रति जिसमें परीक्षार्थी की प्रविष्टि दर्ज है।
यदि बोर्ड द्वारा जारी दस्तावेज एवं विद्यालय रिकॉर्ड में अंतर है तो राजपत्र, आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, जन्म प्रमाण पत्र आदि सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी दस्तावेजों की समुचित जांच के बाद वर्तनी संशोधन की अनुमति दी जा सकती है।
परीक्षार्थी के नाम या उपनाम तथा माता-पिता के नाम या उपनाम में पूर्ण परिवर्तन संबंधी आवेदन पर निर्धारित शर्तों के साथ विचार किया जा सकता है।
- नाम परिवर्तन को न्यायालय द्वारा स्वीकार किया गया हो।
- परीक्षार्थी का परीक्षा परिणाम घोषित होने से पहले परिवर्तन की सूचना सरकारी राजपत्र में अधिसूचित की गई हो।
संशोधन के लिए विद्यार्थी/छात्र/छात्रा से निर्धारित आशय की घोषणा एवं उसका सत्यापन तथा Indemnity प्राप्त करना होगा।
आवेदक को भविष्य में किसी प्रकार का दावा प्रस्तुत नहीं करने संबंधी घोषणा-पत्र भी देना होगा।
माता या पिता के नाम में परिवर्तन होने पर अंकतालिका में “Change in Candidate's Mother's/Father's Name From... To...” संबंधी उल्लेख किया जाएगा।
साथ ही बोर्ड द्वारा निर्धारित Disclaimer भी अंकित किया जाएगा।
नए संशोधन जारी होने की दिनांक से पूर्व जारी आदेश 26.02.2021 एवं 06.09.2023 निरस्त/अधिक्रमित हो जाएंगे।
परीक्षा परिणाम जारी होते ही विद्यार्थी और अभिभावक अंकतालिका एवं प्रमाण-पत्र में दर्ज सभी विवरणों को ध्यानपूर्वक जाँच लें।
- नाम की वर्तनी में छोटी गलती भी भविष्य में दस्तावेजी परेशानी का कारण बन सकती है।
- माता-पिता के नाम की सही वर्तनी का मिलान समय रहते कर लेना चाहिए।
- जन्मतिथि में त्रुटि होने पर निर्धारित मूल रिकॉर्ड उपलब्ध रखना आवश्यक है।
- बोर्ड द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर आवेदन करना जरूरी है।
- प्रत्येक त्रुटि के लिए निर्धारित संशोधन शुल्क लागू होगा।
शिक्षक संघ रेसटा के प्रदेशाध्यक्ष मोहर सिंह सलावद ने विद्यार्थियों, अभिभावकों और शिक्षकों से अपील की है कि यदि किसी विद्यार्थी के दस्तावेजों में नाम, माता-पिता के नाम अथवा जन्मतिथि संबंधी कोई त्रुटि है तो परिणाम जारी होने के बाद समय रहते संशोधन करवा लिया जाए।
उनका कहना है कि निर्धारित अवधि समाप्त होने के बाद आने वाले आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा।
“परिणाम आने के बाद अंकतालिका को ध्यान से देखें, गलती मिले तो समय रहते सुधार करवाएँ।”
यह पोस्ट उपलब्ध कराई गई सामग्री के आधार पर जानकारी को सरल एवं विद्यार्थियों के लिए समझने योग्य रूप में प्रस्तुत करती है। आवेदन करने से पहले RBSE द्वारा जारी नवीनतम आधिकारिक आदेश/निर्देश एवं संबंधित विद्यालय/बोर्ड कार्यालय से प्रक्रिया की पुष्टि अवश्य करें।
विद्यार्थियों • अभिभावकों • शिक्षकों तक यह महत्वपूर्ण जानकारी पहुँचाएँ।