google.com, pub-9828067445459277, DIRECT, f08c47fec0942fa0 GIS /समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा सम्बन्धित विविध प्रश्नोत्तरी को ध्यान से पढ़े। नियमो में लेटेस्ट बदलाव होने पर राजकीय निर्देशो व आदेशो की पालना करे!

GIS /समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा सम्बन्धित विविध प्रश्नोत्तरी को ध्यान से पढ़े। नियमो में लेटेस्ट बदलाव होने पर राजकीय निर्देशो व आदेशो की पालना करे!

 


 समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा

GIS सम्बन्धित विविध प्रश्नोत्तरी को ध्यान से पढ़े। नियमो में लेटेस्ट बदलाव होने पर राजकीय निर्देशो व आदेशो की पालना करे!

 

समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा संबंधी सामान्य जानकारी से अवगत कराने का कष्ट करें।

 

15 प्रश्नोत्तर की शृंखला

 

प्रश्न-1. समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा (राज्यकर्मी) योजना क्या है एवं यह किन पर लागू है  ?

 

उत्तर - योजना के अन्तर्गत बीमित कार्मिक की दुर्घटनावश मृत्यु/क्षति होने की स्थिति में मनोनीत व्यक्ति/ कार्मिक को पॉलिसी नियमानुसार भुगतान देय होता है। यह योजना वर्ष 1995 से लागू है। यह योजना राजस्थान केंडर के अखिल भारतीय सेवा अधिकारियों के साथ राजस्थान सरकार के सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों पर अनिवार्य रूप से लागू है।

 

प्रश्न-2. समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा (राज्यकर्मी) योजना के तहत प्रीमियम दर क्या है, प्रीमियम कब देय होता है एवं बीमाधन कितना है ?

 

उत्तर - इस योजना के तहत वर्तमान में प्रीमियम दर चार स्लैब में (220/700/1400/2100) प्रति कार्मिक निर्धारित है। अधिकारियों/ कर्मचारियों के अप्रेल माह के वेतन से प्रीमियम कटौती की जाती है। योजनान्तर्गत वर्तमान में बीमाधन 3 लाख से 30 लाख तक प्रति कार्मिक है।

 

प्रश्न-3. यदि किसी कार्मिक का अप्रैल माह का वेतन समय पर भुगतान नहीं किया जाता है तो समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा (राज्यकर्मी) योजना के तहत कार्मिक का जोखिम किस प्रकार वहन किया जा सकता है ?

 

उत्तर - राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश के अनुसार यदि किसी कार्मिक के अप्रैल माह के वेतन का समय पर भुगतान नहीं होता है तो कार्मिक द्वारा ई ग्रास वेबसाइट पर स्वयं के स्तर से चालान तैयार कर 31 मई तक ऑफ लाइन अथवा ऑनलाइन प्रीमियम राशि का भुगतान किया जाना आवश्यक है।

 

प्रश्न-4. समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा (राज्यकर्मी) योजना की पॉलिसी अवधि क्या है? क्या यह योजना परिवीक्षाधीन अधिकारियों / कर्मचारियों पर भी लागू है ?

 

उत्तर - इस योजना की अवधि प्रतिवर्ष 1 मई से आगामी 30 अप्रैल तक होती है। यह योजना कार्यदत्त (work charged) कार्मिको को छोड़कर अन्य नियमित परिवीक्षाधीन अधिकारियों एवं कर्मचारियों पर भी अनिवार्य आधार पर लागू है।

 

प्रश्न-5. पॉलिसी अवधि के मध्य में राजकीय सेवा में आने वाले कार्मिक समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना के तहत किस प्रकार बीमित हो सकते है ?

 

उत्तर - पॉलिसी अवधि के बीच में राजकीय सेवा में नवीन कार्यग्रहण करने वाले कार्मिक प्रो-रेटा आधारित प्रीमियम राशि अपने वेतन के माध्यम से अथवा ई ग्रास चालान के माध्यम से इस विभाग को भुगतान कर योजना के तहत बीमित होते है। इस विभाग में प्रीमियम प्राप्ति की दिनांक से पॉलिसी की शेष अवधि तक ऐसे कार्मिक बीमित माने जायेंगे।

 

प्रश्न-6. समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा (राज्यकर्मी) योजना के तहत ई ग्रास से चालान तैयार करते समय ध्यान में रखे जाने वाले बिन्दु क्या हैं ?

 

उत्तर - राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग के सम्बन्धित जिला कार्यालय को सलेक्ट करें। बजट मद 8011-00-107-01 को सलेक्ट करें तथा रिमार्क के स्थान पर पूर्ण विवरण (कार्मिक की एम्प्लोयी आईडी, पदनाम, पदस्थापित स्थान आदि) अंकित करें। प्रीमियम राशि के भुगतान के उपरान्त चालान की प्रति एवं अग्रेषण पत्र सम्बन्धित आहरण एवं वितरण अधिकारी के माध्यम से राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग के संबंधित जिला कार्यालय में प्रस्तुत करें।

 

प्रश्न-7. समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा (राज्यकर्मी) योजना के अन्तर्गत क्या सभी को ऑनलाइन प्रस्ताव पत्र पूर्ति किया जाना आवश्यक है ?

 

उत्तर - राज्य सरकार के निर्देशानुसार समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना के अन्तर्गत सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को ऑनलाइन प्रस्ताव पत्र पूर्ति किया जाना आवश्यक है। इसके लिए कार्मिक द्वारा स्वयं की एस एस ओ लॉग इन आई डी पासवर्ड की सहायता से ऑनलाइन प्रपोजल फार्म की पूर्ति की जा सकती है।

 

यदि किसी कार्मिक द्वारा पूर्व में ऑनलाइन प्रस्ताव पत्र पूर्ति किया हुआ है एवं उसमें अब कोई संशोधन किया जाना अपेक्षित नहीं हो तो कार्मिक को पुनः ऑनलाइन प्रस्ताव पत्र की पूर्ति किया जाना आवश्यक नहीं है।

 

ऑनलाइन प्रस्ताव पत्र की हार्डकॉपी पर कार्मिक के हस्ताक्षर करवा कर आहरण एवं वितरण अधिकारी को स्वयं के पास रखना चाहिये एवं क्लेम की स्थिति में प्रस्ताव पत्र की हार्डकॉपी मूल ही क्लेम फार्म के साथ संलग्न करते हुए राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग के संबंधित जिला कार्यालय में प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

 

प्रश्न-8. समुह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना के अन्तर्गत क्या सामान्य (प्राकृतिक) मृत्यु की स्थिति में भी भुगतान देय है ?*

 

उत्तर - नहीं, मृत्यु का आसन्न कारण (Proximate cause of death) दुर्घटना होने की स्थिति में ही भुगतान देय होता है।

 

प्रश्न-9. समुह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजन में किन दुर्घटनाओं को शामिल किया गया है ?

 

उत्तर - योजना के अन्तर्गत दुर्घटना से हुई मृत्यु / क्षति का आशय किसी ऐसी शारीरिक चोट से हैं जो बाह्य, हिंसात्मक एवं दृश्य माध्यम (External Violent, Visible Means) से हो। उदाहरणार्थ- सड़क दुर्घटना, सर्प/जहरीले जानवर का काटना, गिरना, डूबना, इलेक्ट्रिक करंट, हत्या हो जाना, यंत्रों का उपयोग करते समय क्षति/मृत्यु होना इत्यादि।

प्रश्न-10. समुह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजनाओं में दावा प्रस्तुत करने की समय सीमा क्या है ?

 

उत्तर - दुर्घटना दिनांक के 6 माह की अवधि में संबंधित डीडीओ कार्यालय के माध्यम से अग्रेषित दावा प्रपत्र मय संबंधित दस्तावेज राज्य बीमा विभाग के जिला कार्यालय में प्रस्तुत करना आवश्यक है।

 

प्रश्न-11. समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजनाओं में दावा प्रपत्र के साथ कौनसे दस्तावेज प्रस्तुत करने होते हैं ?

 

उत्तर - निर्धारित दावा प्रपत्र के साथ FIR, FR, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, मृत्यु प्रमाण पत्र, इलाज का विवरण, मूल प्रस्ताव पत्र, मेडिकल बोर्ड सर्टिफिकेट (क्षति की स्थिति में), दावेदार के वोटर आईडी/आधार कार्ड की प्रति, PAN कार्ड की प्रति, मोबाइल नम्बर इत्यादि दस्तावेजों को प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

 

प्रश्न-12. समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजनाओं में मनोनित की मृत्यु की स्थिति में भुगतान किसे देय होता है ?

 

उत्तर - मनोनयन के अभाव की स्थिति में निम्नांकित व्यक्तियों को समान अनुपात में राशि देय होगी -

(a) पति / पत्नी, पुत्रों एवं अविवाहित पुत्रियों को।

(b) यदि बिन्दु (a) में वर्णित सदस्य जीवित नहीं हो तो विधवा पुत्रियों 18 से कम उम्र के भाइयों, अविवाहित / विधवा बहनों, माता एवं पिता को

(c) यदि बिन्दु (a) एवं (b) में कोई सदस्य जीवित नहीं हो तो सक्षम न्यायालय द्वारा जारी उत्तराधिकार प्रमाण पत्र के आधार पर दावा राशि का भुगतान किया जाएगा।

 

प्रश्न-13. समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजनाओं में किन स्थितियों में भुगतान देय नहीं होता है ?

 

उत्तर- आत्महत्या/आत्मक्षति अथवा इसके प्रयास करने पर, बीमारी या पागलपन के कारण मृत्यु होने पर, आपराधिक उद्देश्य से कानून के उल्लंघन करने पर, दुर्घटना के पश्चात प्रीमियम प्राप्त होने पर, डूबने या जहरीले जानवर / सर्प के काटने के मामलों में FIR, FR, PMR नहीं होने, इत्यादि स्थितियों में दुर्घटना बीमा के तहत भुगतान देय नहीं है।

 

प्रश्न-14. समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजनाओं में जिला कार्यालयों के निर्णयों के विरूद्ध अपील के क्या प्रावधान है ?

 

उत्तर- जिला कार्यालय के निर्णय के विरुद्ध 3 माह की अवधि में रिव्यू / रिविजन के लिए निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, बीमा भवन, सवाई जयसिंह हाइवे बनीपार्क, जयपुर को दावेदार द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा सकता है।

 

प्रश्न-15. समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजनाओं के दावा निस्तारण का जिला स्तर पर विकेन्द्रीकरण कब से किया गया है ?

 

उत्तर- जीपीए राज्यकर्मी / पुलिसकर्मी / बोर्ड निगमकर्मी योजनाओं के तहत पॉलिसी वर्ष 2011-12 से तथा जी.पी. ए. विद्युतकर्मी योजना के तहत पॉलिसी वर्ष 2012-13 से दावा निस्तारण के कार्य का जिला कार्यालय स्तर पर विकेन्द्रीकरण किया जा चुका है। इन योजनाओं के तहत जिला कार्यालयों द्वारा संभागीय कार्यालयों से अनुमोदन प्राप्त कर दावा निस्तारण किया जाता है।

 

 

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