RGHS योजना में सेवारत सरकारी कर्मचारियों का रजिस्ट्रेशन
कैसे करे जाने सम्पूर्ण प्रक्रिया
वित्तीय वर्ष 2021-22 की बजट घोषणा संख्या 244 में माननीय मुख्यमंत्री
महोदय के द्वारा सीजीएचएस की भांति आरजीएचएस लागू किये जाने की घोषणा की गई है।
उक्त घोषणा की अनुपालना में समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 09.04.2021 (प्रति संलग्न) के द्वारा
आरजीएचएस पोर्टल (www.rghs.rajasthan.gov.in)
पर दिनांक 10.04.2021
से रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया प्रारंभ की जा चुकी है। आरजीएचएस की
सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए आरजीएचएस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराया
जाना अनिवार्य है।
रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया दिनांक 30.04.2021
तक पूर्ण की जानी है।
अतः यह आवश्यक है कि सभी
विभागों/जिलों में एक विशेष अभियान संचालित कर जिला एवम् ब्लॉक स्तर पर शिविर
आयोजित करते हुए सेवारत कार्मिकों के आरजीएचएस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन की कार्यवाही
निर्धारित समयावधि में पूर्ण करायी जावे। सुलभ संदर्भ हेतु रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया
का फ्लो चार्ट एवम् गाईडलाईन्स् की प्रति संलग्न है। यह अपेक्षा है कि सभी विभागीय
वेबसाईट्स पर उक्त फ्लो चार्ट एवम् गाईडलाईन्स् दर्शायी जाये ताकि सभी
कार्मिकों को
रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया की जानकारी हो सके।
रजिस्ट्रेशन कराने की
प्रक्रिया में किसी प्रकार की कठिनाई होने पर एसआईपीएफ के जिला कार्यालय अथवा हैल्पलाईन/हैल्पडेस्क
से सम्पर्क किया जा सकता है:-
PROCESS हिंदी में
v चरण 1: SSO आईडी के माध्यम से लॉग-इन करें: कर्मचारी अपनी सरकार SSO आईडी (sso.rajasthan.gov.in)
के माध्यम
से लॉग इन करेगा।
v चरण 2: RGHS (आइकन) के लिए लिंक: RGHS आइकन एसएसओ वेबसाइट पर प्रदर्शित
किया जाएगा जो उपयोगकर्ता को आगे पंजीकरण के लिए RGHS पोर्टल पर पुनर्निर्देशित करता
है।
v चरण 3 : जन आधार के माध्यम से आरजीएचएस पर पंजीकरण: उपयोगकर्ता योजना
मेंअपने परिवार के सदस्यों का पंजीकरण शुरू करने के लिए जन आधार
आईडी या नामांकन आईडी प्रदान करेगा।
यह पंजीकरण आगे छह चरणों में विभाजित है:
- जन आधार परिवार का प्रदर्शन
a) उपयोगकर्ता जन आधार नंबर से संबंधित जन आधार परिवार को प्रदर्शित करने के लिए अपना जन आधार या नामांकन संख्या दर्ज करेगा | यदि उपयोगकर्ता के पास जनाधार ID नही है RGHS पोर्टल उपयोगकर्ता को जन आधार पोर्संटल पर REDIRECT करेगा
– यदि जन आधार नंबर “उपलब्ध” है – आरजीएचएस पोर्टल सरकारी कर्मचारी के चयन के लिए कॉलम के साथ जन आधार परिवार को प्रदर्शित करता है। - सरकारी कर्मचारी की पहचान / चयन:
a) केवल एक सरकारी कर्मचारी का चयन करने के लिए सीमित है जिसे संबंध परिभाषित करने का अधिकार होगा। - एसएसओ आईडीआई कर्मचारी आईडी
में लॉग इन से सत्यापन।
a) पहचान के बाद, RGHS लाभार्थी श्रेणी CATEGARY का चयन करेगा।
b) कर्मचारी आईडी दर्ज करके इसका सत्यापन / VERIFY कार्मिक द्वारा किया जाएगा |
c) इसके बाद यदि आप YES / “हां” सत्यापित है, तो पोर्टल आपको पंजीकरण के अगले चरण की ओर ले जाएगा।
d) यदि “नहीं” सत्यापित है, तो RGHS के तहत पंजीकरण के लिए कर्मचारी के SSO आईडी से लॉग इन करने के लिए एक संदेश दिखाई देगा। - सरकार कर्मचारी के संबंध में
परिभाषित करना
क) उपयोगकर्ता अपने स्वयं के पारिवारिक संबंधों को RGHS के तहत कवर करने के लिए परिभाषित करेगा और श्रेणी का चयन कर सकता है। - रिश्तों की मान्यता।
क) उपयोगकर्ता द्वारा प्रदान की गई जानकारी के आधार पर, SYSTEM निम्नलिखित दिशानिर्देशों के अनुसार परिवार के तहत आश्रितों की पहचान करने में सक्षम होगी। परिवार की परिभाषा नीचे दी गई है - घोषणा / स्वीकृति / अस्वीकरण:
क) पंजीकरण करके, सिस्टम सदस्य को मान्य पंजीकरण करने की अनुमति देगा।
ख) स्वीकृति जारी रखने के बिना, सिस्टम सदस्य को पंजीकरण / सत्यापन करने की अनुमति नहीं देगा।
v चरण 4 : “सफलतापूर्वक पंजीकृत”: पंजीकरण
प्रक्रिया सबमिट बटन पर क्लिक करके पूरी हो जाएगी “।
पारिवार परिभाषा
1. परिवार का अर्थ है
सरकारी कर्मचारियों का जीवनसाथी, पूर्ण रूप से आश्रित बच्चे, कानूनी रूप से गोद लिए गए बच्चे
(कानूनी रूप से तलाकशुदा / विधवा बेटी सहित )
और माता-पिता (जहां वे नहीं रहते हैं) को छोड़कर।
- यदि माता-पिता की सभी स्रोतों से कुल
वार्षिक आय 6000 / – प्रति माह से अधिक नहीं है, तो माता-पिता को पूरी तरह
से निर्भर / आश्रित माना जाएगा । हालांकि, अंशदायी भविष्य निधि, ग्रेच्युटी, भारत सरकार के पुरस्कार
बांड, बीमा लाभ आदि से आय को आय नहीं माना जाएगा।
- आश्रित बच्चों का मतलब और शामिल होगा:
A.
बेटा जब तक शादी नहीं करता है
या प्रति माह 6000 / – से अधिक की आय अर्जित करना शुरू नहीं करता है या 25 वर्ष की आयु प्राप्त नही करता
है, जो भी पहले होतब तक वो आश्रित माना जाएगा।
B.
बेटी की शादी हो जाती है
या 6000 / – प्रति माह से अधिक आय अर्जित करना शुरू कर देती है जो भी
पहले हो। तब बेटी आश्रित नही मानी जायेगी
C. किसी भी प्रकार (शारीरिक
या मानसिक) के किसी भी स्थायी विकलांगता से पीड़ित बेटे / बेटी को उसकी
उम्र या विवाह की स्थिति के बावजूद निर्भर / आश्रित माना जाएगा ।
D. कानूनी रूप से दत्तक माता-पिता, जो सरकारी सेवक पर निर्भर हैं, चाहे वे जहां भी रहते हों, वे ‘माता-पिता’ के रूप में परिवार
के सदस्य होंगे, बशर्ते कि किसी भी परिस्थिति में वास्तविक माता-पिता उपरोक्त नियमों के तहत
परिवार के सदस्य नहीं होंगे । यह भी स्पष्ट किया गया है कि यदि दत्तक पिता की कानूनी रूप
से एक से अधिक पत्नियां हैं, तो केवल वरिष्ठतम दत्तक माता ही होगी और अन्य जो ‘सौतेली माता’ हैं, इस योजना के तहत परिवार की
परिभाषा में ‘माता-पिता’ के रूप में शामिल नहीं होंगे। “
राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम के FAQS
1) आरजीएचएस क्या है ?
उत्तर :आरजीएचएस राजस्थान सरकार द्वारा वर्ष 2020-21 बजट घोषणा के बिन्दु संख्या-244 के तहत
सी.जी.एच.एस की तर्ज पर कैशलेस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाने हेतु प्रदेश में
लागू की गई है|
2) आरजीएचएस का लाभार्थी कौन बन सकता है ?
उत्तर : राज्य सरकार के माननीय मंत्री, विधायकगण/पूर्व विधायकगण, न्यायिक सेवा के
सेवारत और सेवानिवृत न्यायाधीश, अखिल भारतीय सेवा
के सेवारत् अधिकारी व पेंशनर्स एवं राज्य के सरकारी, अर्द्ध सरकारी
निकाय, बोर्ड, निगम आदि के
अधिकारी, कर्मचारी तथा पेंशनर एवं उनके आश्रित परिजन योजना का
लाभार्थी बन सकते है।
3) मैं आरजीएचएस का लाभार्थी कैसे बन सकता/सकती हूं ?
उत्तर : आरजीएचएस का लाभार्थी बनने के लिए सर्वप्रथम पंजीयन
कराना आवश्यक है। इसके लिए आरजीएचएस के वेब पॉर्टल पर स्वयं के एस.एस.ओ. आई-डी
लॉग-ईन कर निम्न प्रक्रिया के आधार पर लाभार्थी बन सकते है:-
स्थिति -1 (जब जन-आधार संख्या/जन-आधार पंजीयन संख्या उपलब्ध है)
- एस.एस.ओ. पर लॉग-इन करें।
- आरजीएचएस एप्लीकेशन पर क्लिक करें।
- जन-आधार कार्ड संख्या/जन-आधार पंजीयन संख्या दर्ज करें।
- एम्पलॉय आई.डी. दर्ज करें।
- परिवार के सदस्यों की पुष्टि करें।
- स्व घोषणा प्रस्तुत कर सबमिट करें।
स्थिति – 2 (जब जन-आधार संख्या/जन-आधार पंजीयन संख्या उपलब्ध नहीं
है)
- एस.एस.ओ. पर लॉग-इन करें।
- आरजीएचएस एप्लीकेशन पर क्लिक करें।
- पंजीयन नहीं होने पर जन-आधार के पेज लिंक पर क्लिक करें।
- जन-आधार का फॉर्म भरकर सबमिट कर जन-आधार पंजीयन संख्या प्राप्त करें
- जन-आधार पंजीयन के बाद आरजीएचएस में पंजीयन की प्रक्रिया हेतु स्थिति -1 में वर्णित
प्रक्रिया को अपनायें।
4) क्या आरजीएचएस का लाभार्थी बनने के लिए मैं पंजीयन
स्मार्ट (एंड्राइड) फोन से भी कर सकता/सकती?
उत्तर : जी हां, आरजीएचएस पर
पंजीयन स्मार्ट (एंड्राइड) फोन से सरलता पूर्वक किया जा सकता है।
5) आरजीएचएस लाभार्थी बनने के लिए आवश्यक दस्तावेज कौनसे
है ?
उत्तर : जनाधार, एम्पलॉई
आई-डी/पी.पी.ओ. संख्या
6) आरजीएचएस फैमिली का अर्थ क्या है?
उत्तर :आरजीएचएस “फैमिली” का अर्थ है लाभार्थी के पति/पत्नी
तथा कर्मचारी पर आश्रित 25 वर्ष तक की दो संतान व माता, पिता जो सामान्यतः कर्मचारी के पदस्थापन के स्थान पर रहते
हों जिनकी मासिक आय 6 हजार से कम हो।
7) आरजीएचएस कार्ड में नाम, जन्म दिनांक एवं
कर्मचारी से संबंध आदि से संबंधित सूचना गलत होने पर किस प्रकार सही किया जावें।?
उत्तर : आरजीएचएस कार्ड में नाम, जन्म दिनांक एवं कर्मचारी से संबंध आदि से संबंधित सूचना
गलत होने पर जनाधार कार्ड में शुद्धिकरण करवा कर सही करवाया जा सकता है।
8) क्या यह योजना परिवीक्षाधीन अधिकारियों/कर्मचारियों
पर भी लागू है ?
उत्तर : जी हां, यह योजना
परिवीक्षाधीन अधिकारियों/ कर्मचारियों पर अनिवार्य रूप से लागू
9) यदि पति-पत्नी दोनों की नियुक्ति 01.01.2004
के बाद होने पर क्या आरजीएचएस में लाम दोनों को मिलेगा?
उत्तर : जी हां, 01.01.2004 ओर उसके पश्चात्
नियुक्त पति-पत्नी को एक ही आरजीएचएस कार्ड पर दोनों को पृथक-पृथक प्राप्त होने
वाले लाभ के बराबर परिलाभ प्राप्त होगें।
10) क्या जुडवा बच्चों के होने की स्थिति में 2 से अधिक संतानों पर
आरजीएचएस योजना का लाम देय है ?
उत्तर : प्रथम प्रसव से यदि एक से अधिक जीवित संतानें है तो
उनको पृथक इकाई माना जावेगा। प्रथम प्रसव से यदि एक जीवित संतान है एवं द्वितीय
प्रसव से जुडवा बच्चों के होने की स्थिति में दोनों को एक ही इकाई माना जायेगा।
11) आरजीएचएस योजना किस चिकित्सा सुविधा के लिए कैशलेस है
?
उत्तर : आरजीएचएस योजना अन्तः रोगी चिकित्सा (IPD), डे-केयर, मातृत्व-चिकित्सा
आदि सुविधा के लिए कैशलेस है।
12) लाभार्थी किन अस्पतालों में इलाज करवा सकता है?
उत्तर : कर्मचारी एवं उसके आश्रित परिवारजन राजकीय
अस्पतालों/राज्य सरकार एवं विभाग द्वारा सूचीबद्ध (empanelled) निजी अस्पतालों
में ईलाज करवा सकता है।
13) क्या गैर अनुमोदित चिकित्सालयों में ईलाज खर्च के
दावे का पुरमरण देय है
उत्तर : गैर अनुमोदित चिकित्सालय में आपातकालीन
परिस्थितियों में कुछ बीमारियों के लिए सी.जी.एच.एस. पैकेज दरों पर दावों का
पुनर्भरण देय है। जिसमें निम्न बीमारियों को सम्मिलित किया गया है।
Coronary Artery Surgery, Vascular Surgery,
Hodgkin’s Disease, Acute Retention of urine more than 24 hrs., Acute Myocardial
infarction, Acute Pneumonitis, Acute Respiratory Distress, Cancer, renal
failure i.e. failure of both the kidney, Stroke,, Multiple Sclerosis,
Meningitis, Major organ Transplants like Kidney,Lungs, Pancreas, Heart, Liver
or Bone Marrow, Accidents, Delivery, Tubal Pregnancy and related complication,
swine flu, dengue fever, burst Appendicitis, Pancreatitis etc. can be covered
under as cases of grave emergency.
14) क्या कोविड -19 के उपचार को योजना के
इमरजेंसी क्लॉज में शामिल किया गया है?
उत्तर : हां, योजना के
अन्तर्गत कोविड 19 के उपचार को शामिल किया गया है। गैर अनुमोदित अस्पताल
में भी कोविड 19 का उपचार कराने पर पुनर्भरण देय है।
15) अस्पताल में भर्ती होने के उपरान्त किस आधार
बोर्डिंग/अस्पताल वास की सुविधा किस प्रकार है ?
उत्तर :
श्रेणी |
वेतन श्रृंखला |
राजकीय अस्पतालों में पात्रता |
अधिकृत निजी अस्पतालों में पात्रता |
1 |
36,000/- रु तक |
सामान्य वार्ड |
जनरल वार्ड |
2 |
36,001 रु से 63,000 /- रु तक |
कॉटेज |
अर्ध निजी वार्ड |
3 |
63,001/-रु और उससे अधिक |
डीलक्स |
निजी वार्ड |
16) मेरे पास जनाधार कार्ड उपलब्ध नहीं है परन्तु आधार
कार्ड बना हुआ है क्या मुझे योजना का लाम मिल सकता है?
उत्तर : जिस लाभार्थी का जन-आधार कार्ड बना हुआ नहीं है, उन्हें जन-आधार कार्ड बनवाया जाकर ही योजना का लाभ ले सकता
है। उक्त जन-आधार संख्या/जन-आधार पंजीयन संख्या के आधार पर आरजीएचएस लाभार्थी बन
सकते है।
17) क्या जिनके पास भामाशाह कार्ड है उन्हें भी जन-आधार
कार्ड बनवाना होगा?
उत्तर : नहीं। पूर्व में जारी भामाशाह कार्ड के स्थान पर
राज्य सरकार द्वारा निःशुल्क जन आधार कार्ड वितरित किये गये है। जो लाभार्थी नवीन कार्ड
के लिए आवेदन करते है, उन्हें जन-आधार कार्ड जारी किया जाता है।
18) ई-वॉलेट से प्रति वर्ष कितने रूपये तक का आहरण किया
जा सकता है?
उत्तर : 01.01.2004 के बाद के
कर्मचारियों के ई-वॉलेट में राशि प्रति परिवार रू 5 लाख रखी गयी है
एवं गंभीर बीमारियों के लिए अतिरिक्त 5 लाख प्रति परिवार
की सुविधा रखी गयी है।
19) यदि ईलाज के उपरान्त ई-वॉलेट में राशि शेष बच जाती है, तो क्या अगले वर्ष
उपयोग में ली जा सकती है?
उत्तर : नहीं, यह राशि एक वर्ष
के लिए ही है। यदि राशि शेष रह जाती है तो वह योजना प्रारम्भ होने से एक वर्ष की
समाप्ति पर स्वतः ही कालातीत हो जाती है। अगले वर्ष नये सिरे से स्वास्थ्य परिलाभ
होगा।
20) लाभार्थी कितनी बार इस योजना के अन्तर्गत इलाज करा
सकता है ?
उत्तर : परिवार के वॉलेट में उपलब्ध राशि के शेष रहने तक
लाभार्थी परिवार द्वारा इस योजना में आवश्यकता अनुसार कितनी भी बार इलाज करवा जा
सकता है।
21) क्या इस योजना के अन्तर्गत योजना के प्रारम्भ होने के
बाद की बीमारियां ही शामिल है?
उत्तर : नहीं, इस योजना के
अन्तर्गत योजना चालू होने से पूर्व की बीमारियों हेतु भी चिकित्सा कवर समिलित है।
22) मेरा बच्चा 06 माह आयु का है और
उसका जन-आधार कार्ड में नहीं है क्या उसे योजना का लाभ मिलेगा?
उत्तर : हां, योजना के
अन्तर्गत पात्र परिवार के जनआधार कार्ड के विवरण में नाम सम्मलित नहीं होते हुए भी
उस परिवार के एक वर्ष तक की आयु के बच्चे को योजना के अन्तर्गत इलाज देने का
प्रावधान रखा गया है।
23) क्या उक्त लाभार्थी परिवार में शामिल नवविवाहिता को
भी इस योजना का लाभ मिलेगा?
उत्तर : हां, परन्तु इसके लिये
नवीन वधु का नाम परिवार के जन-आधार कार्ड में तत्काल जुडवाया जाये। इसके लिए वो
अपने नजदीकी ई-मित्र केन्द्र अथवा राजीव गांधी सेवा केन्द्र पर जाकर अपना नाम
जुडवा सकते हैं। जन-आधार कार्ड में नाम होने पर ही योजना का लाभ प्राप्त हो सकेगा
अन्यथा लाभ नही मिलेगा।
24) मेरे परिवार का जन-आधार कार्ड बना हुआ है पर किसी
सदस्य का नाम नहीं जुड़े होने पर उसे लाम मिल पायेगा?
उत्तर : नहीं, जन-आधार कार्ड
में नाम होने पर ही योजना का लाभ प्राप्त हो सकेगा। यदि परिवार के किसी भी सदस्य
का नाम जन-आधार कार्ड में से रह गया है तो उसका नाम तत्काल जुडवाया जाये।
25) आरजीएचएस लाभार्थियों की श्रेणी क्या-क्या है?
उत्तर : आरजीएचएस लाभार्थियों का श्रेणीवार विवरण वेबसाइट www.rghs.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है।
26) आरजीएचएस से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी के
लिए कहा सम्पर्क किया जाये ?
उत्तर : आरजीएचएस से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी Toll free Number 1800 180 6268 से प्राप्त कर सकते है।