ट्रांसपोर्ट
वाउचर योजना
(कक्षा 1–8 के विद्यार्थियों एवं कक्षा 9–12 की बालिकाओं हेतु) –
योजना का परिचय
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विभाग: राजस्थान स्कूल शिक्षा
परिषद
·
योजना
प्रारम्भ: वर्ष 2017
·
वित्त
पोषित: राज्य सरकार
·
योजना
का प्रकार: व्यक्तिगत
उद्देश्य
·
ग्रामीण
एवं कम आबादी वाले क्षेत्रों के विद्यार्थियों को विद्यालय तक आने-जाने हेतु
आर्थिक सहायता प्रदान करना।
·
कक्षा 1–8
के विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण
प्रारम्भिक शिक्षा से जोड़ना।
·
कक्षा 9–12
की बालिकाओं का नामांकन, नियमित उपस्थिति एवं विद्यालय में ठहराव
बढ़ाना तथा ड्रॉपआउट कम करना।
पात्रता
कक्षा 1–5
·
ग्रामीण
क्षेत्र के राजकीय विद्यालय में अध्ययनरत।
·
निवास
स्थान से 1 किमी से अधिक दूरी पर कोई राजकीय
प्राथमिक विद्यालय उपलब्ध न हो।
कक्षा 6–8
·
ग्रामीण
क्षेत्र के राजकीय विद्यालय में अध्ययनरत।
·
निवास
स्थान से 2 किमी से अधिक दूरी पर कोई राजकीय
उच्च प्राथमिक विद्यालय उपलब्ध न हो।
मॉडल विद्यालय (कक्षा 6–8)
·
उसी
पंचायत समिति के स्वामी विवेकानन्द मॉडल विद्यालय में अध्ययनरत बालिका।
·
विद्यालय
की दूरी 2 किमी से अधिक हो।
कक्षा 9–12 की बालिकाएँ
·
ग्रामीण
क्षेत्र के राजकीय माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालय में अध्ययनरत।
·
विद्यालय
की दूरी 5 किमी से अधिक हो।
कक्षा 11–12 (शहरी विद्यालय)
·
यदि
ग्रामीण विद्यालय में इच्छित संकाय/विषय उपलब्ध नहीं है।
·
निकटवर्ती
शहरी राजकीय विद्यालय की दूरी 5
किमी से अधिक हो।
मॉडल विद्यालय (कक्षा 9–12)
·
उसी
पंचायत समिति के मॉडल विद्यालय में अध्ययनरत।
·
दूरी 5 किमी से अधिक हो।
महत्वपूर्ण: जो बालिकाएँ निःशुल्क साइकिल योजना का लाभ ले चुकी हैं,
वे ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना की पात्र
नहीं होंगी।
देय राशि
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कक्षा |
दूरी |
लाभार्थी |
दर |
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1–5 |
1 किमी से अधिक |
बालक/बालिका |
₹10 प्रति उपस्थिति दिवस (अधिकतम ₹3000
वार्षिक) |
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6–8 |
2 किमी से अधिक |
बालक/बालिका |
₹15 प्रति उपस्थिति दिवस (अधिकतम ₹3000
वार्षिक) |
|
मॉडल विद्यालय (6–8) |
2 किमी से अधिक |
बालिका |
₹15 प्रति उपस्थिति दिवस (अधिकतम ₹3000
वार्षिक) |
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9–12 |
5 किमी से अधिक |
बालिका |
₹20 प्रति उपस्थिति दिवस (अधिकतम ₹540
प्रति माह) |
|
मॉडल विद्यालय (9–12) |
5 किमी से अधिक |
बालिका |
₹20 प्रति उपस्थिति दिवस (अधिकतम ₹540
प्रति माह) |
|
11–12 (शहरी विद्यालय) |
5 किमी से अधिक |
बालिका |
₹20 प्रति उपस्थिति दिवस (अधिकतम ₹540
प्रति माह) |
आवेदन प्रक्रिया
·
संस्था
प्रधान द्वारा शाला दर्पण पोर्टल पर पात्र विद्यार्थियों का विवरण दर्ज किया
जाता है।
·
पृथक
आवेदन की आवश्यकता नहीं होती।
·
पात्रता
सत्यापन के बाद लाभ स्वीकृत किया जाता है।
योजना का संचालन
·
योजना
प्रदायगी अवधि: 246 दिन
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नामित
अधिकारी: उप निदेशक
·
भुगतान
का माध्यम: DBT (Direct Benefit
Transfer)