ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना

ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना

 

ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना

(कक्षा 1–8 के विद्यार्थियों एवं कक्षा 9–12 की बालिकाओं हेतु)

योजना का परिचय

·        विभाग: राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद

·        योजना प्रारम्भ: वर्ष 2017

·        वित्त पोषित: राज्य सरकार

·        योजना का प्रकार: व्यक्तिगत

उद्देश्य

·        ग्रामीण एवं कम आबादी वाले क्षेत्रों के विद्यार्थियों को विद्यालय तक आने-जाने हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करना।

·        कक्षा 1–8 के विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण प्रारम्भिक शिक्षा से जोड़ना।

·        कक्षा 9–12 की बालिकाओं का नामांकन, नियमित उपस्थिति एवं विद्यालय में ठहराव बढ़ाना तथा ड्रॉपआउट कम करना।

पात्रता

कक्षा 1–5

·        ग्रामीण क्षेत्र के राजकीय विद्यालय में अध्ययनरत।

·        निवास स्थान से 1 किमी से अधिक दूरी पर कोई राजकीय प्राथमिक विद्यालय उपलब्ध न हो।

कक्षा 6–8

·        ग्रामीण क्षेत्र के राजकीय विद्यालय में अध्ययनरत।

·        निवास स्थान से 2 किमी से अधिक दूरी पर कोई राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय उपलब्ध न हो।

मॉडल विद्यालय (कक्षा 6–8)

·        उसी पंचायत समिति के स्वामी विवेकानन्द मॉडल विद्यालय में अध्ययनरत बालिका।

·        विद्यालय की दूरी 2 किमी से अधिक हो।

कक्षा 9–12 की बालिकाएँ

·        ग्रामीण क्षेत्र के राजकीय माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालय में अध्ययनरत।

·        विद्यालय की दूरी 5 किमी से अधिक हो।

कक्षा 11–12 (शहरी विद्यालय)

·        यदि ग्रामीण विद्यालय में इच्छित संकाय/विषय उपलब्ध नहीं है।

·        निकटवर्ती शहरी राजकीय विद्यालय की दूरी 5 किमी से अधिक हो।

मॉडल विद्यालय (कक्षा 9–12)

·        उसी पंचायत समिति के मॉडल विद्यालय में अध्ययनरत।

·        दूरी 5 किमी से अधिक हो।

महत्वपूर्ण: जो बालिकाएँ निःशुल्क साइकिल योजना का लाभ ले चुकी हैं, वे ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना की पात्र नहीं होंगी।

 

देय राशि

कक्षा

दूरी

लाभार्थी

दर

1–5

1 किमी से अधिक

बालक/बालिका

₹10 प्रति उपस्थिति दिवस (अधिकतम 3000 वार्षिक)

6–8

2 किमी से अधिक

बालक/बालिका

₹15 प्रति उपस्थिति दिवस (अधिकतम 3000 वार्षिक)

मॉडल विद्यालय (6–8)

2 किमी से अधिक

बालिका

₹15 प्रति उपस्थिति दिवस (अधिकतम 3000 वार्षिक)

9–12

5 किमी से अधिक

बालिका

₹20 प्रति उपस्थिति दिवस (अधिकतम 540 प्रति माह)

मॉडल विद्यालय (9–12)

5 किमी से अधिक

बालिका

₹20 प्रति उपस्थिति दिवस (अधिकतम 540 प्रति माह)

11–12 (शहरी विद्यालय)

5 किमी से अधिक

बालिका

₹20 प्रति उपस्थिति दिवस (अधिकतम 540 प्रति माह)


आवेदन प्रक्रिया

·        संस्था प्रधान द्वारा शाला दर्पण पोर्टल पर पात्र विद्यार्थियों का विवरण दर्ज किया जाता है।

·        पृथक आवेदन की आवश्यकता नहीं होती।

·        पात्रता सत्यापन के बाद लाभ स्वीकृत किया जाता है।

 

योजना का संचालन

·        योजना प्रदायगी अवधि: 246 दिन

·        नामित अधिकारी: उप निदेशक

·        भुगतान का माध्यम: DBT (Direct Benefit Transfer)

 

 

Post a Comment

ऑनलाइन गुरुजी ब्लॉग में आपका स्वागत है
ऑनलाइन गुरुजी,ब्लॉग में आप शैक्षिक सामग्री, पाठ्यपुस्तकों के समाधान के साथ पाठ्यपुस्तकों की पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए शैक्षिक सामग्री भी यहाँ उपलब्ध कराई जा रही है। यह वेबसाइट अभी प्रगति पर है। भविष्य में और सामग्री जोड़ी जाएगी। कृपया वेबसाइट को नियमित रूप से देखते रहें!

Previous Post Next Post