बोनस 2021-22की सामान्य जानकारी->
➡️राज्य सरकार के कर्मचारियों को वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए 30 दिनों की परिलब्धियों के बराबर तदर्थ बोनस दिया जाएगा।
➡️सरकारी कर्मचारी जो 31-03-2022 को सेवा में थे और जब 1अप्रैल 2022 को सेवा में बने हुए थे और राजस्थान सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियम,2017 के तहत पे मैट्रिक्स L-12 या उससे कम वेतन प्राप्त कर रहे थे या राजस्थान सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियम, 2008 (राज्य सेवाओं के अधिकारियों को छोड़कर) में 4800 रुपये का ग्रेड वेतन या उससे कम वेतन आहरित कर रहे थे तदर्थ बोनस के लिए पात्र हैं।
➡️तदर्थ बोनस प्राप्त करने के लिए कर्मचारी ने वर्ष 2021-22 के दौरान कम से कम छह महीने की निरंतर सेवा की हो।
➡️ वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए पात्र कर्मचारियों को देय तदर्थ बोनस की राशि की गणना 31 मार्च 2022 को वास्तविक परिलब्धियों के आधार पर की जाएगी । परिलब्धियों की सीमा 7000/- रुपये प्रति माह तक सीमित होगी।
➡️तदर्थ बोनस का 75% नकद में 25% सामान्य भविष्य निधि खाते में जमा किया जाएगा।
➡️असाधारण अवकाश (बिना वेतन छुट्टी) की अवधि को पात्रता अवधि से बाहर रखा जाएगा ।
➡️ यदि कोई सरकारी सेवक 31-03-2022 को निलम्बित है तो वर्तमान के लिए वर्ष 2021-22 के लिए कोई तदर्थ बोनस नहीं दिया जाएगा।
➡️ जो कर्मचारी सेवानिवृत्ति पर या
चिकित्सा आधार पर या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति पर या 31मार्च 2022 को या उससे पहले मृत्यु हो गई है, वे तदर्थ बोनस के लिए पात्र नहीं होंगे।
➡️1-4-2022 के बाद सेवा से सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए तदर्थ बोनस के लाभ के पात्र हैं। इन कर्मचारियों के लिए तदर्थ बोनस नकद में भुगतान किया जाएगा।
➡️ 31-03-2022 को या उससे पहले सेवा से इस्तीफा देने वाले कर्मचारी तदर्थ बोनस के लिए पात्र नहीं होंगे।
➡️ अंशकालिक/आकस्मिक या दैनिक वेतन परिवीक्षाधीन प्रशिक्षु के रूप में नियुक्त कर्मचारी तदर्थ बोनस के लिए पात्र नहीं होंगे।
➡️6 माह से अधिक और 11माह तक की सेवा पर अनुपातिक बोनस मिलेगा।12 माह की सेवा पर पूरा बोनस मिलेगा।
➡️यदि किसी कार्मिक की एसीपी 2021-22 में लगने से वह L-13 (5400/-) में आ जाता है तो बोनस की गणना निरंतर 6माह की सेवा और अनुपातिक रूप से होगी की कितने समय तक उसका वेतन L -12 /4800/रहा।
➡️ अधिकतम बोनस 6774/- देय होगा जिसमे से नगद 75%,(5081/ -) gpf /gpf 2004 मे 25%(1693/-) जमा होगा।