google.com, pub-9828067445459277, DIRECT, f08c47fec0942fa0 राजस्थान मुख्यमंत्री शिक्षक/प्रहरी आवासीय योजना ऑनलाइन आवेदन

राजस्थान मुख्यमंत्री शिक्षक/प्रहरी आवासीय योजना ऑनलाइन आवेदन

राजस्थान मुख्यमंत्री शिक्षक आवासीय योजना 2019

अशोक गहलोत ने राज्य सरकार के एक वर्ष पुरे होने पर राजस्थान आवासन मंडल के मुख्यालय परिसर में मुख्यमंत्री शिक्षक आवासीय योजना लांच की. शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य करने वाले पुरस्कृत शिक्षकों को 10 प्रतिशत रियायती दर पर आवास देने की घोषणा की.
इस योजना का फायदा उन शिक्षकों को मिलेगा जिन्हे राज्य सरकार या केंद्र सरकार से सम्मान मिला हो. राजस्थान आवासन मंडल (Rajasthan Housing Board) के द्वारा बनाए गए फ्लैट या मकान शिक्षकों को मिलेंगे. शिक्षकों के लिए राजस्थान आवासन मंडल की योजनाओं में फ्लैट आरक्षित होंगे. इसकी शुरुआत जयपुर स्थित प्रतापनगर योजना से की जा रही है.

  • ये योजना प्रतापनगर में सृजित की जाएगी.
  • इसमें शिक्षकों को 288 फ्लैट आवंटित किये जाऐंगे.
  • जिनकी अनुमानित कीमत 15 लाख 70 हजार के आसपास होगी.
  • मुख्यमंत्री शिक्षक आवासीय योजना में स्विमिंग पूल, जिम, जॉगिंग ट्रैक, साईकिल ट्रेक, वरिष्ठ नागरिक उद्यान, सामुदायिक भवन ,वॉलीबॉल कोर्ट, सीसीटीवी जैसी सुविधाएं विकसित की जाएगी.

पात्रता या योग्यता

  • व्यक्ति या महिला शिक्षक राजस्थान का नागरिक हो.
  • राज्य सरकार या केंद्र सरकार से सम्मान मिला हो
  • राजस्थान आवासन मंडल के द्वारा बनाए गए फ्लैट पहले से न मिले हो

राजस्थान मुख्यमंत्री शिक्षक आवासीय योजना 2019 के लिए कैसे आवेदन करे ?


योजना का फायदा उठाने के लिए राजस्थान आवासन मंडल | राजस्थान मुख्यमंत्री शिक्षक आवासीय योजना ऑनलाइन आवेदन लिंक की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन या जिला नगर विकास न्यास में जाकर ऑफलाइन फार्म सबमिट जमा करा सकते है.

राजस्थान मुख्यमंत्री शिक्षक आवासीय 



योजना 2019 के लिए जरूरी दस्तावेज

  • पैन कार्ड
  • आधार
  • मोबाइल नम्बर
  • राज्य एवं केंद्र सरकार से मिले सम्मान का प्रमाण पत्र
अशोक गहलोत ने इस योजना की लॉन्चिंग पर कहा कि बोर्ड को बेहतरीन क्वालिटी के मकान बनाकर इस धारणा को बदलना चाहिए। अच्छे मकान बनेंगे तो लोग स्वतः ही उन्हें खरीदने के लिए आगे आएंगे। उन्होंने कहा कि इस संस्था का गठन इस उद्देश्य से किया गया है कि हर जरूरतमंद व्यक्ति को छत मिल सके। इसलिए आवासीय योजनाओं में ऎसे प्रावधान किए जाएं कि व्यक्ति रहने के उद्देश्य से ही मकान खरीदे। उनका बार-बार बेचान नहीं हो।




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