ग्राहक इंश्योरेंस कंपनी के शिकायत निवारण अधिकारी (GRO) के पास शिकायत लेकर जा सकते हैं. ग्राहक बीमा कंपनी की निकटतम ब्रांच में भी जा सकते हैं या जीआरओ को मेल भी कर सकते हैं.
Insurance Policy Update: बदलते दौर में बीमा कारोबार तेजी से बदला है और बढ़ा है. खास तौर से कोरोना के बाद हेल्थ औ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में काफी तेजी देखी गई है. नए बीमा धारकों के सामने समस्या होती है कि किसी गड़बड़ी के वक्त किससे शिकायत करें. बैंकों की तरह ही बीमा कंपनी से जुड़ी शिकायत के लिए ग्राहकों के पास बीमा लोकपाल का विकल्प उपलब्ध है.
ग्राहकों को सबसे पहले बीमा कंपनी के पास अपनी शिकायत लेकर जाना चाहिए. ग्राहक इंश्योरेंस कंपनी के शिकायत निवारण अधिकारी (GRO) के पास शिकायत लेकर जा सकते हैं. ग्राहक बीमा कंपनी की निकटतम ब्रांच में भी जा सकते हैं या जीआरओ को मेल भी कर सकते हैं. ग्राहक अपनी शिकायत दर्ज करने के लिए इरडा के ऑनलाइन पोर्टल आईजीएमएस (IGMS) का भी उपयोग करके सकते हैं.
समस्या का समाधान 15 दिन के भीतर-
इंश्योरेंस कंपनी को 15 दिन के भीतर आपकी समस्या का समाधान कर देना चाहिए. अगर 15 दिन के बाद भी आपकी समस्या का निवारण नहीं होता है या आप समाधान से संतुष्ट नहीं होते हैं, तो आप इस मुद्दे को अगले स्तर पर उठा सकते हैं. आप बीमा नियामक इरडा के पास अपनी शिकायत लेकर जा सकते हैं. अगर आप बीमा कंपनी के समाधान से और इरडा के समाधान से संतुष्ट नहीं है, तो बीमा लोकपाल के पास अपनी शिकायत लेकर जा सकते हैं
17 बीमा लोकपाल
इस समय देश में अलग-अलग स्थानों पर 17 बीमा लोकपाल हैं. ग्राहक स्वयं या अपने कानूनी उत्तराधिकारियों अथवा नामित व्यक्ति के माध्यम से अपने क्षेत्र के बीमा लोकपाल को लिखित रूप में शिकायत कर सकते हैं. अर्थात ग्राहक अभी जहां रह रहे हैं, उसी क्षेत्र के बीमा लोकपाल से शिकायत कर सकते हैं. आइए बीमा लोकपाल में शिकायत का प्रॉसेस जानते हैं.
स्टेप 1. अगर आपको अपनी शिकायत का इंश्योरेंस कंपनी से एक महीने बाद भी रिस्पॉन्स नहीं मिला है या आप अपनी बीमा कंपनी के जवाब से संतुष्ट नहीं हैं, तो बीमा लोकपाल के पास शिकायत कर सकते हैं.
स्टेप 2. आपको अपने क्षेत्र के बीमा लोकपाल कार्यालय में संपर्क करना होगा.
स्टेप 3. बीमा लोकपाल को एक लेटर भेजकर या ई-मेल कर शिकायत दर्ज की जा सकती है. अगर आप अपनी शिकायत ई-मेल कर रहे हैं, तो आपको बाद में हार्ड कॉपी भी लोकपाल कार्यालय भेजनी होगी.
स्टेप 4. आपके पत्र में पॉलिसी नंबर और शिकायत की डिटेल्स जैसी सभी आवश्यक जानकारियां अवश्य होनी चाहिए. इसके साथ ही आपको संबंधित दस्तावेज लगाकर इसे लोकपाल कार्यालय में भेजना होगा.
स्टेप 5. अगर आप लोकपाल कार्यालय में जा रहे हैं, तो आपको फॉर्म P-II और फॉर्म P-III भरना होगा. अगर आपने अपने दस्तावेज डाक से भेजे हैं, तो बीमा लोकपाल आपसे इन फॉर्म्स को भरने के लिए कहेगा.
स्टेप 6. शिकायत और दस्तावेज जमा होने के बाद बीमा लोकपाल द्वारा सुनवाई के लिए एक तारीख तय कर दी जाएगी.
उपर्युक्त जानकारी केवल सूचना मात्र है अधिक जानकारी के लिए अपने अधिकृत बीमा ऐजेन्ट से सम्पर्क अवश्य करें!