google.com, pub-9828067445459277, DIRECT, f08c47fec0942fa0 आरजीएचएस योजना सरकारी और अनुमोदित निजी अस्पतालों के लिए दिशानिर्देश (Guidelines for government and approved private hospitals in Hindi) :

आरजीएचएस योजना सरकारी और अनुमोदित निजी अस्पतालों के लिए दिशानिर्देश (Guidelines for government and approved private hospitals in Hindi) :

आरजीएचएस योजना सरकारी और अनुमोदित निजी अस्पतालों के लिए दिशानिर्देश



चिकित्सालयों हेतु विशेष दिशा - निर्देश :

योजना के सफल, सुचारू एवं निर्बाध संचालन हेतु योजनान्तर्गत अनुमोदित समस्त चिकित्सालयों की निम्नानुसार भूमिका अपेक्षित है -

        1.सभी आरजीएचएस लाभार्थियों को आईपीडी / डे केयर के अन्तर्गत कैशलेस उपचार की           सुविधा प्रदान की जायेगी।

2.CGHS "CGHS Package Rate mean and includes lump sum cost of inpatient treatment /day care/ diagnostic procedures for which a CGHS beneficiary has been permitted by the competent authority or for treatment under emergency from the time of admission to the time of discharge including (but not limited to) - (i) Registration charges, (ii) Admission Charges, (iii)Accommodation charges including patients diet, (iv) Operation charges, (v) injection charges, (vi) Dressing charges (vii) Doctor /Consultant charges, (viii) ICU/ ICCU Charges, (ix) Monitoring charges, (x) Transfusion charges, (xi) Anesthesia charges, (xii) Operation theatre charges, (xiii) Procedural charges / surgeon's fee, (xiv) Cost of surgical disposables and all sundries used during hospitalization, (xv) Cost of medicines, (xvi) Related routine and essential investigations, (xvii), Physiotherapy charges etc.. (xvii) Nursing care and charges for its services" शामिल है।

3.किसी विशेष इलाज से सम्बन्धित प्रक्रिया (Procedure) के लिये निर्धारित पैकेज में इनडोर उपचार की अधिकतम अवधि की सीमा निम्नानुसार होगी-

  • विशेषीकृत (Super Specialty) ईलाज - 12 दिवस
  • अन्य प्रमुख शल्य क्रिया (Major Surgery) -7 दिवस
  • लैप्रोस्कोपिक सर्जरी एवं सामान्य प्रसव - 3 दिवस
  • माइनर सर्जरी / डे केयर ओपीडी - 1 दिवस

यदि रोगी को इस अवधि के पश्चात् भी इलाज हेतु भर्ती रहने की आवश्यकता है तो ऐसी स्थिति में कन्जर्वेटिव ईलाज / मेडिकल मैनेजमेंट की भांति कमरा किराया दवाईयां जाये, चिकित्सकीय परामर्श आदि की राशि पैकेज के अतिरिक्त देय होगी।

4 . जिन बीमारियों में रोगी की एक साथ एक समय में एक से अधिक सर्जरी हुई है, में वह सर्जरी जिसकी राशि अधिक है का पूर्ण भुगतान लाभार्थी की श्रेणीनुसार देय होगा। अन्य सर्जरी का मात्र 50 प्रतिशत भुगतान देय होगा।

Implants/Stents/Grafts की राशि CGHS द्वारा निर्धारित दरों की सीमा में या वास्तविक कीमत जो भी कम हो पैकेज दरों के अतिरिक्त देय होगी। यदि किसी Implant की दरें तय नहीं है तो उनका भुगतान CGHS के दिशा निर्देश के अनुसार देय होगा)

6 . घुटना (Knee) एवं कूल्हा (Hip) के प्रत्यारोपण से सम्बन्धित Implants हेतु CGHS के कार्यालय ज्ञापन (Office Memorandum) दिनांक 26.09.2017 के अनुसार भुगतान देय होगा।

7 . हृदय रोगों से संबंधित Implants के लिये CGHS के कार्यालय ज्ञापन (Office Memorandum) दिनांक 22.07.2014 के अनुसार भुगतान देय होगा।

8 . Drug Eluting Stents के लिये CGHS के कार्यालय ज्ञापन (Office Memorandum) दिनांक 29.04.2014 के अनुसार 23625/- रूपये देय होगे रोगी को अधिकतम तीन स्टंट लगाये जा सकते है। जिनमें Drug Eluting Stents की संख्या दो से अधिक नहीं हो सकती है।

9 .आंख में प्रत्यारोपित किये जाने वाले Intra Ocular lense (JOL) के लिये CGHS के कार्यालय ज्ञापन (Office Memorandum) दिनांक 26.06.2008 के अनुसार राशि देय होगी।

10 . न्यूरो इम्पलांटस के लिये CGHS के कार्यालय ज्ञापन (Office Memorandum) दिनांक 09.07.2018 के अनुसार भुगतान किया जायेगा।

11 . भर्ती के तुरन्त पूर्व आउटडोर में की गयी जाँच एवं चिकित्सक परामर्श को इनडोर ईलाज का भाग माना जाएगा। इसके लिये पृथक से भुगतान देय नहीं होगा ना ही चिकित्सालय ऐसे ईलाज हेतु लाभार्थी से किसी प्रकार की कोई राशि वसूलेगा।

12 . मेडिकल मैनेजमेन्ट / कन्जर्वेटिव मैनेजमेन्ट, जिसमें पैकेज नही है के उपचार में कमरा किराया, जाँचे दवाईयो आदि का खर्च पृथक-पृथक देय होगा।

13 . राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना लाभार्थी को मूल वेतनानुसार चिकित्सालय निम्न प्रकार वार्ड (Accomodation) की सुविधा देय होगी।

CategoryPay ScaleEntitlement in government hospitalsEntitlement in approved private hospitalsMaximum ceiling of Boarding / Accommodation Charges as per CGHS Package Rates
ARs.64000- & aboveDeluxePrivate WardRs. 3000/- per day
BRs.36000/- and about but less than Rs. 64000CottageSemi Private WardRs. 2000/- per day
CBelow Rs36000General WardGeneral WardRs. 1000/- per day

14 . मरीज को ICU में भर्ती की स्थिति में CGHS का ICU चार्ज एवं वार्ड की राशि मिलाकर भुगतान देय होगा।Note - Day Care हेतु सभी क्षेणियो में एव डे केयर के लिए देय राशि 500 रुपये होगी

15 . Whole blood Blood components के लिये दरें निम्नानुसार होगी -

Sr . noBlood CompnentsRates
1Whole Blood1450/- per unit
2Packed Red Cell1450/- per unit
3Fresh Frozen Plasma400/- per unit
4Platelet Concentrate (RDP)400/- per unit
5Cryoprecipitate200/- per unit
6Platelet Concentrate- ApheresisShould not exceed 11000/
per unit

16 Oxygen Charges NABH अस्पताल में 58/- रुपये प्रति घंटा एवं NON NABH अस्पताल में 50/- रूपये प्रति घंटा की दर से देय होगें।

17 इनडोर उपचार के समय प्रतिदिन अधिकतम 2 चिकित्सकीय परामर्श अनुमत होगें प्रति चिकित्सकीय परामर्श राशि रूपये 270/- देय होगे।

18 निम्न मदों हेतु कोई राशि देय नहीं होगी 1. टेलीफोन चार्जेज 2. टोइलेटरीज (Toiletries) 3 सेनेटरी नेपकीन (Sanitary Napkins) 4 दैलकम पाउडर (Talcom Powder) 5. माउथ फ्रेशनर (Mouth Freshner)17 इनडोर उपचार के समय प्रतिदिन अधिकतम 2 चिकित्सकीय परामर्श अनुमत होगें प्रति चिकित्सकीय परामर्श राशि रूपये 270/- देय होगे।16 Oxygen Charges NABH अस्पताल में 58/- रुपये प्रति घंटा एवं NON NABH अस्पताल में 50/- रूपये प्रति घंटा की दर से देय होगें।

19 यदि कोई अनुमोदित चिकित्सालय पैकेज के अन्तर्गत आने वाले ईलाज में दवाईया कम्प्यूमेबल एवं अन्य वस्तुएं बाहर से खरीददाता है तो यह राशि चिकित्सालय को दिये जाने वाले भुगतान में से काट ली जाएगी |

20 वे बीमारियां जिनमें पैकेज दर उपलब्ध है, में डिस्चार्ज पर दी जाने वाली दवाईयों एवं इम्पलान्ट्स की राशि का पैकेज के अतिरिक्त भुगतान देय होगा। सामान्यतः चिकित्सालय डिस्चार्ज पर अधिकतम 7 दिवस की दवाएं दे सकेगा। ये दवाएं रूपये 2000/- से अधिक राशि की नहीं हो सकेगी। मात्र गंभीर बीमारियों (Catastrophic Disease) में अधिकतम 30 दिवस तक की दवाएं चिकित्सालय द्वारा लाभार्थी को उपलब्ध करवायी जा सकेगी।

21 केवल वह जेनरिक फर्म की आवश्यक दवाईयां जो इलाज की निरन्तरता में हो, वे ही चिकित्सालय द्वारा जारी की जायेगी।

22 किसी भी प्रकार के Nutritional Supplements. Tonic Cough Syrup, Vitamins, Injections चिकित्सालय द्वारा नहीं दी जायेगी इन सभी की अनुमति नहीं है।

23 किसी भी प्रकार के Non Drug Items/equipments/appliances चिकित्सालय द्वारा दिये जाने की अनुमति नहीं है।

24 कैंसर रोग के इलाज के लिये CGHS के कार्यालय आदेश (Office Order) दिनांक 07.09.2015 अनुसार निम्नानुसार भुगतान देय होगा -

  •    Chemotherapy (As per CGHS)+ Accomodation (as per entitlement) +Consultation Fees + Investigation Charges (As per CGHS Rates) Cost of medicines and consumables
  • कैंसर सर्जरी Room rent applicable Anesthesis charges (as per category) + OT charges (as per category)+ Surgery charges(as per category) + Investigations at CGHS rates + Cost of Medicines and Surgical Disposables.

25 कोरोना जैसी बीमारियों में राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी पैकेज के अनुसार ईलाज किया जायेगा। किसी भी स्थिति में सरकार द्वारा निर्धारित राशि से अधिक भुगतान देय नहीं होगा।

26 सम्बन्धित लाभार्थी श्रेणी को प्रदत्त ईलाज राशि की अधिकतम सीमा पश्चात की राशि के ईलाज का भुगतान देय नहीं होगा।

27 अनुमोदित चिकित्सालय को किसी भी स्थिति में निर्धारित दरों से अधिक राशि देय नहीं होगी।

28 यदि अनुमोदित चिकित्सालय में लाभार्थी के भर्ती के समय उसकी पात्रता की श्रेणी का वार्ड उपलब्ध नहीं है और उच्च श्रेणी का वार्ड उपलब्ध है तो चिकित्सालय द्वारा बिना अतिरिक्त राशि वसूले उच्च वार्ड की सुविधा प्रदान करनी होगी। सामान्य परिस्थिति में कोई लाभार्थी पात्रता से उच्च वार्ड में ईलाज करवाता है तो अन्तर राशि लाभार्थी से वसूलनीय होगी। राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना मात्र लाभार्थी की पात्रतानुसार ही चिकित्सालय को भुगतान करेगा।

29 वे इम्पलाट्स जिनमें CGHS दर दी गयी है एवं जिनमें GST पृथक से देय है (CGHS Rate+GST Extra) में राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना द्वारा उसी दर पर GST का भुगतान किया जायेगा जिस पर चिकित्सालय द्वारा इम्पलाट्स खरीद के समय GST चुकाया है। इस प्रमाणन हेतु संबंधित चिकित्सालय द्वारा Implant की Invoice अपलोड करनी होगी, जिसमें GST की दर स्पष्ट रूप से अंकित हो

30 CGHS द्वारा समय-समय पर जारी दिशा निर्देश, पैकेज दरों में संशोधन आदि राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना में भी लागू होगें।

RGHSलेनदेन प्रबंधन प्रणाली (RGHSTransaction System In Hindi) :

Pre-authorization approval24 hours
If Pre-authorization is not approved within
24 hours
Auto Approval online mode
Claim Submission by Hospital3 days
Claim Adjudication and payment for portability cases30 days
Request reconsideration after request for
reconsideration
7 days
Claim reconsideration after request for reconsideration7 days
Pre-authorization approval in Emergency
Cases
Auto Approval online mode


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