Tax सेविंग Tips:टैक्स बचाने और बेहतर रिटर्न के
लिए पब्लिक प्रॉविडेंट फंड में कर सकते हैं निवेश, इस पर मिल रहा 7.1% ब्याज
फाइनेंशियल ईयर की आखिरी तारीख में अब सिर्फ कुछ ही दिन बचे हैं। अब अगर आप टैक्स के दायरे में आते हैं और टैक्स बचाने के लिए आपने जरूरी इन्वेस्टमेंट नहीं किए हैं तो कर लीजिए। आप पब्लिक प्रॉविडेंट फंड (PPF) में निवेश करके टैक्स बचाने के साथ ही अच्छा रिटर्न पा सकते हैं। इसमें आपका पैसा भी पूरी तरह सेफ रहता है। आज हम आपको इसके बारे में बता रहे हैं।
इसमें मिल रहा 7.1% ब्याज
PPF
में अन्य
टैक्स सेविंग स्कीम जैसे 5 साल की FD, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट और टाइम डिपॉजिट स्कीम से ज्यादा ब्याज
मिल है। PPF में इस समय 7.10% ब्याज मिल रहा है। ऐसे में इसमें
निवेश करके आप टैक्स बचाने के साथ ही ज्यादा रिटर्न भी कमा सकते हैं।
5 साल का रहता है लॉक इन पीरियड
PPF
अकाउंट
खोलने वाले साल के बाद 15 साल तक इस खाते से पैसा नहीं निकाला जा सकता। हालांकि 5 साल बाद PPF खाते का 50% निकाला जा सकता है। पूरी रकम 15 साल की अवधि पूरी होने पर
निकाली जा सकती है। 5 साल से पहले आप पैसा नहीं निकाल सकते हैं।
PPF अकाउंट के मैच्योर होने पर मिलते
हैं 3 ऑप्शन, यहां जानें कौन-कौन से हैं
विकल्प
इस पर मिलता है सस्ता लोन
PPF
खाते पर
जमा पर आप लोन भी ले सकते हैं। आपने जिस वित्त वर्ष में पीपीएफ खाता खुलवाया है, उस वित्त वर्ष की समाप्ति के एक
वित्त वर्ष बाद से लेकर पांचवां वित्त वर्ष पूरा होने तक आप PPF से लोन लेने के हकदार हैं। अगर
आपने जनवरी 2017 में PPF खाता खुलवाया है तो आप 1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2022 तक लोन ले सकते हैं। जमा पर
अधिकतम 25% का लोन ले सकते हैं। लोन के लिए प्रभावी ब्याज दर PPF पर मिल रहे ब्याज से केवल 1% ज्यादा रहती है।
अपने PPF पर भी ले सकते हैं लोन, इस पर कम ब्याज और आसानी से मिलता
है कर्ज
PPF में निवेश EEE की श्रेणी में आती है। यानी योजना में किए गए पूरे निवेश पर आपको
टैक्स छूट का लाभ मिलता है। साथ ही इस योजना में निवेश से मिलने वाले ब्याज और
निवेश की पूरी राशि पर भी किसी तरह का टैक्स नहीं देना होता। इसमें 1 साल में अधिकतम 1.5 लाख रुपए तक निवेश किया जा सकता
है।
PPF अकाउंट में हर महीने निवेश करें
सिर्फ 1 हजार रुपए, 15 साल बाद मिलेंगे 3.21 लाख रुपए
PPF अकाउंट को नहीं किया जा सकेगा जब्त
PPF
अकाउंट
को किसी भी कोर्ट या आदेश द्वारा कर्ज या अन्य लायबिलिटी के समय जब्त नहीं किया जा
सकता है। इसीलिए भी ये निवेश के लिए एक बेहतर ऑप्शन है।
पोस्ट ऑफिस या बैंक में खोल सकते
हैं अकाउंट
PPF
अकाउंट
किसी पोस्ट ऑफिस या बैंक में अपने नाम से और नाबालिग की तरफ से किसी और व्यक्ति
द्वारा खोला जा सकता है। हालांकि, नियमों के अनुसार, एक हिंदू अविभाजित परिवार (HUF) के नाम पर एक PPF खाता खोला नहीं जा सकता है।