अगर आप राज्य कार्मिक होने के साथ-साथ विकलांग/दिव्यांग है तो आज की पोस्ट आपके लिए है क्योंकि राजस्थान सरकार अपने ऐसे कार्मिकों को निर्धारित शर्ते पूर्ण करने पर आपको विकलांगता भत्ता दिया जायेगा!
किसी भी राजकीय कर्मचारी को 40% अथवा इससे अधिक विकलांगता होने पर संबंधित विभाग के विभागाध्यक्ष द्वारा विकलांग वाहन भत्ता स्वीकृत किया जा सकता है।
राज्य सरकार का आदेश
राज्य सरकार वित्त विभाग के आदेश क्रमांक:- एफडी (ग्रुप-2)/76 जयपुर दिनांक 11.06.1984,18.08.1989 व संशोधित आदेश no. F10(4) FD Rules/76 dated 12.09.2008 एवं संशोधित आदेश No.F6(6) FD/Rules/2010 dated 25.04.2012 के प्रावधान अनुसार मूल वेतन का 6% किंतु ₹600 (अक्षरे रुपए छः सौ मात्र) से अधिक नहीं का मासिक में विकलांग वाहन भत्ता देय होता है।
कब देय नही होगा विकलांग भत्ता - यह भत्ता अवकाश (आकस्मिक अवकाश को छोड़कर) ग्रीष्मावकाश, शीतकालीन अवकाश, दशहरा, दीपावली अवकाश कार्यभार संभालने हेतु मिलने वाले समय तथा निलंबन अवधि के लिए देय नहीं होगा।
भत्ता प्राप्त करने की प्रक्रिया-👇
निर्धारित आवेदन पत्र के साथ प्रथम नियुक्ति आदेश, प्रथम कार्य ग्रहण रिपोर्ट, स्थाईकरण आदेश, वर्तमान संस्था में कार्य ग्रहण आदेश एवं कार्य ग्रहण रिपोर्ट विकलांगता प्रमाण पत्र।
समस्त दस्तावेजों को तीन प्रति में तैयार कर उचित माध्यम से (DDO-CBEO) द्वारा निदेशालय भिजवावे।
नोटः- निदेशालय भेजने वाले आवेदन के साथ मूल (original) विकलांगता प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक है जो कि भत्ता स्वीकृति उपरांत पुनः सीबीओ कार्यालय में निदेशालय द्वारा भिजवा दिया जाता है।
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