आयकर में धारा 10(13 ए) के अंतर्गत HRA की कटौती प्रदान की जाती है, जो की निम्न में से सबसे कम होती है
▪️वास्तविक प्राप्त हुआ मकान किराया भत्ता
▪️सैलरी (Basic Salary + DA) का 40% (सैलरी का 50% यदि किराये पर ली गयी प्रॉपर्टी मुंबई, दिल्ली, चेन्नई या कोलकाता में स्थित है)
▪️वास्तव में चुकाए गए किराये में से सैलेरी (Pay+DA) का 10% घटा के बची राशि
HRA छूट की Online गणना
👉 छूट की Online गणना आयकर विभाग के निम्न Official Link से भी की जा सकती है लिंक पर क्लिक कर मकान किराया छूट राशि एवं मकान किराए की छूट के लिए आवश्यक रसीद राशि की गणना आसानी से की जा सकती है।
👉 सॉफ्टवेयर को उपयोग करने का तरीका :
1. सबसे पहले उक्त लिंक पर क्लिक करें। क्लिक करने पर आपके सामने सॉफ्टवेयर स्क्रीन होगी।
2. BASIC SALARY वाले कॉलम में वित्त वर्ष में प्राप्त मूल वेतन का कुल वार्षिक योग भरें।
3. मूल वेतन का वार्षिक योग भरने के बाद नीचे वित्त वर्ष में प्राप्त महंगाई भत्ते का कुल वार्षिक योग भरें।
4. Commission वाले कॉलम में शून्य भर दें।
5. इसके बाद वित्त वर्ष में प्राप्त कुल मकान किराया राशि का वार्षिक योग भरें।
6. अब आपके द्वारा वित्त वर्ष में मकान मालिक को चुकाए गए वार्षिक कुल किराया राशि का योग भरें।
7. उक्त डेटा भरते ही आपको सॉफ्टवेयर करमुक्त एवं कर योग्य मकान किराए की स्वतः गणना कर देगा।
8. यदि आपके द्वारा दर्ज डेटा के अनुसार Taxable House Rent वाले कॉलम में शून्य से अधिक राशि आ रही है तो आपको चुकाए गए किराए की राशि (बिंदु 6) मे taxable House Rent के बराबर राशि बढ़ाकर दर्ज करनी है ताकि आपके कर योग्य मकान किराए की राशि शून्य हो सके।
👉HRA की छूट के संबंध में प्रमुख बिन्दु:
▪️यदि आपके द्वारा चुकाया गया मकान किराया ₹1,00,000 वार्षिक से कम है तो आपको मकान किराया रसीद डीडीओ को उपलब्ध करवानी होगी।
▪️वार्षिक चुकाया गया मकान किराया ₹1,00,000 से अधिक होने पर मकान किराया रशीद के साथ साथ मकान मालिक का पैनकार्ड भी देना आवश्यक है।
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इस आर्टिकल को अंत तक पढ़ने के लिए धन्यवाद…
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