होम लोन पर मिलती है 5 लाख रुपए तक की कुल टैक्स छूट
- इनकम टैक्स के सेक्शन 80C के तहत 1.50 लाख रुपए तक होम लोन प्रिंसिपल अमाउंट पर टैक्स छूट
- सेक्शन 24B के तहत होम लोन के ब्याज पर सालाना 2 लाख रुपए तक की रकम पर टैक्स छूट
- अफोर्डेबल हाउसिंग के तहत पहला मकान खरीदने वालों को सेक्शन 80EEA के तहत 45 लाख रुपए तक की कीमत वाले घर के होम लोन ब्याज पर 1.50 लाख रुपए तक अतिरिक्त छूट
- सेक्शन 80EE के तहत पहली बार घर खरीदने वालों के लिए होम लोन की ब्याज पर 50,000 की अतिरिक्त टैक्स छूट है।
नोट: 80EE का फायदा लेने वालों को 80EEA के तहत मिलने वाली छूट का फायदा नहीं मिलता है।
क्या है 80EEA?....
- सेक्शन 80EEA के तहत होम लोन के ब्याज पर 1.50 लाख रुपए की अतिरिक्त टैक्स छूट ली जा सकती है।
- इसकी पहली शर्त है कि घर की स्टाम्प वैल्यू 45 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।
- होम लोन 1 अप्रैल 2019 के बाद लिया गया हो।
- इसके लिए घर का कार्पेट एरिया 60 स्क्वायर मीटर या 645 स्क्वायर फीट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। यह शर्त मेट्रो शहरों के लिए है।अन्य शहरों के लिए कार्पेट एरिया अधिकतम 90 मीटर या 968 स्क्वायर फीट हो सकता है।
- यह छूट केवल पहली बार घर खरीदने वाला व्यक्ति ही ले सकता है।
31 मार्च 2022 तक मिलती रहेगी होम लोन पर छूट
2019-20 के बजट में 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 के बीच लिए गए होम लोन के ब्याज के भुगतान पर 1.50 लाख रुपए की अतिरिक्त टैक्स छूट का ऐलान किया गया था। जिसे बाद में 31 मार्च 2022 तक बढ़ाया गया है। इसमें किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया गया है।
ये बैंक/वित्तीय संस्थान दे रहे सबसे सस्ता लोन
यदि आप 30 लाख रुपए का होम लोन ले रहे हैं जिसकी अवधि 20 साल है तो आपको हम बताते हैं किस बैंक से लोन पर ब्याज दर सबसे कम हैं। इस आधार पर आपको हर महीने कितनी EMI चुकानी होगी।
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