मुख्यमंत्री अशोक
गहलोत ने राजस्थान बजट 2021-22 की घोषणा की क्रियान्विति के क्रम में
कर्मचारी कल्याण कोष के गठन के लिए वित्त विभाग के प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया
है. प्रदेश में 3000 करोड रुपए के कार्मिक कल्याण कोष का गठन हो
गया है. वित्त विभाग के आदेश जारी होने के साथ ही गहलोत सरकार ने सेवारत और
सेवानिवृत्त कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है. वित्त विभाग के आदेश के अनुसार
कार्मिक कल्याण कोष में 3000 करोड़ रुपये का बजट रखा है.
मुख्यमंत्री
गहलोत की ओर से स्वीकृत प्रस्ताव के अनुसार इस कोष के माध्यम से राज्य में सेवारत
तथा सेवानिवृत कर्मियों के कल्याण के लिए नई योजनाओं को लागू कर बजट जारी किया
जाएगा.
कोष का नाम :- कार्मिक कल्याण कोष
कार्मिक कल्याण कोष का उदेश्य:- कर्मचारी
कल्याण कोष का उद्देश्य कर्मचारी कल्याण और सामाजिक सहायता के साथ-साथ राजकार्य का
बेहतर निष्पादन भी है. कार्मिक कल्याण कोष के गठन होने
से राज्य सरकार के करीब 12.30 लाख सेवारत और सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए उनकी विभिन्न आवश्यकताओं हेतु
कम ब्याज दर पर ऋण आदि के माध्यम से वित्त की व्यवस्था की जाएगी.
कार्मिक कल्याण कोष संचालन:- कार्मिक
कल्याण कोष का संचालन निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग द्वारा किया जाएगा.
कर्मचारी कल्याण
की योजनाए :-
विभिन्न योजनाओं के लिए वित्त
की व्यवस्था कार्मिक कल्याण कोष से की जाएगी |
· राजस्थान सरकार
स्वास्थ्य योजना (RGHS) में अंशदान,
· आवास ऋण योजना ,
· उच्च अध्ययन के लिए
ऋण योजना.
· व्यक्तिगत ऋण योजना.
· वाहन ऋण योजना.
· कामकाजी महिलाओं के
लिए कार्यालयों में क्रेच योजना
· अल्प वेतन भोगी
कार्मिकों के बच्चों के लिए प्रतिभावान छात्रवृति योजना.
कार्मिक कल्याण कोष के लिए पात्रता :-
योजना के लिए राज्य सरकार के
सभी सेवारत कर्मचारी और सेवानिवृत्त कर्मचारी योजना के लिए पात्र होंगे.
कार्मिक कल्याण कोष का बजट मद:-
कार्मिक कल्याण
कोष का ब्याज सहित निजी निक्षेप खता संख्या 18699 एवं बजट मद निम्नानुसार होगा :-
8342 - अन्य जमा
00 - अन्य
जमा
120 - विविध
जमा
(70) - कार्मिक
कल्याण कोष
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