🌟 1.किसी भी राजकीय कार्मिक को निम्नांकित कारण होने पर मकान किराया भत्ता देय नहीं होगा।
💨A.जो सरकारी मकान या सरकार द्वारा अधिग्रहित आवास में रहता है।
💨B. देवस्थान विभाग या अन्य विभाग के आवास में रहता है।
💨C. जिसको सरकारी आवास आवंटित किया जाता है उसमें रहने की तिथि या आवंटन के 8 दिन बाद में जो भी स्थिति पहले हो।
💨D. जिसका पति /पत्नी ,माता पिता, पुत्र पुत्री को राज्य सरकार अथवा केंद्र सरकार द्वारा या किसी स्वायत्तशासी संस्था द्वारा आवास आवंटित किया हुआ हो ( नियम 3 )
🌟2. जो सरकारी कर्मचारी किराए के मकानों में रहता है उसको नियम 5 की दरों के अनुसार मकान किराया भत्ता देय होगा यह भत्ता कर्मचारी द्वारा किराया के रूप में खर्च करने का प्रमाण पत्र देने पर अनुज्ञेय होगा। यदि सरकारी कर्मचारी के मकान को एक या अधिक व्यक्तियों को सब लेट करता है और किरायेदारों बोर्ड का मकान स्वयं का ही माना जाएगा (नियम 4 ( 1) एवं (2)
🌟3. पति एवं पत्नी दोनों सरकारी कर्मचारी हो एवं एक ही स्टेशन पर कार्यरत हो तो दोनों को मकान किराया भत्ता मिलेगा। नियम 4( 3 )
🌟4.यदि कर्तव्य स्थान पर स्वयं का मकान हो एवं कर्मचारी किराए के मकान में रहता है तो भता किराए के मकान का मिलेगा नियम 4 (5 )
🌟5.एक सरकारी कर्मचारी जो कि स्वयं पत्नी बच्चों या माता-पिता या हिंदू अविभाजित परिवार के स्वामित्व वाले मकान में रहता है उसके द्वारा यह प्रमाण पत्र देने पर कि वह गृह कर या मकान के अनुरक्षण व्यय का भुगतान करता है स्लैब के अनुसार मकान किराया भत्ता देय होगा नियम 4 (2)
🌟6.सेवानिवृत्ति पूर्व अवकाश सहित किंतु इसमें असाधारण अवकाश, अध्ययन अवकाश तथा सेवांत अवकाश शामिल नहीं है अवकाश तथा अस्थाई स्थानांतरण में 120 दिन तक मकान किराए भते का संदाय किया जा सकेगा।
नियम 6 (क)टिप्पणी 1
🌟7. मातृत्व अवकाश अवधि में 180 दिन तक मकान किराया भत्ता देय होगा
F6(4)FD/RULES/07(RSR-23/10)दिनांक 22 .7.2010
🌟8.कैंसर , कोढ़, मानसिक तथा टी बी रोग से पीड़ित को 240 दिन के अवकाश में भी मकान किराया भत्ता स्वीकार्य होगा नियम 6(क)टिप्पणी 2
🌟9.कार्य ग्रहण काल तथा प्रशिक्षण में मकान किराया भत्ता पूर्व की दरों पर मिलेगा
निलंबन काल में भत्ता निलंबन के पूर्व की दरों पर ही मिलेगा किंतु यदि लोकहित में मुख्यालय बदल जाता है तो नए स्थान की दरों में मकान किराया भत्ता देय है स्वयं की प्रार्थना पर मुख्यालय बदलने पर नए स्थान का मकान किराया भत्ता देय नहीं होगा
नियम 6
🌟10.ऐसे कर्मचारी जो अपने पुराने स्थान पर मकान किराया भत्ता प्राप्त कर रहा था और नए स्थान पर मकान न होने के कारण अपने पुराने स्थान पर ही अपने परिवार को छोड़ रखा है वह नए स्थान पर कार्य संभालने की तारीख से 6 माह तक या मकान किराया लेने तक या नए स्थान पर उसे सरकारी आवास आवंटित किए जाने तक उसमें से जो भी पहले हो उसी दर पर मकान किराया भत्ता प्राप्त करने का पात्र होगा इस नियम के अधीन मकान किराया नए स्थान पर देय नहीं होने पर भी स्वीकार्य होगा। नियम 6(ख)2
🌟11. मकान किराया मकान में रहना प्रारंभ करने के दिनों से स्वीकार्य होगा बशर्ते आवेदन पत्र मकान किराए पर लेने की तिथि से 1 माह में प्रस्तुत कर दिया हो अन्यथा आवेदन पत्र की तिथि से स्वीकार्य होगा।
नियम 4(4 )
🌟12.एक राज्य कर्मचारी का राज्य से बाहर पदस्थापन होने पर यदि सरकारी आवास उपलब्ध नहीं कराया जाए तो उसे उस राज्य या केंद्र सरकार जो भी नियम लाभदायक हो के अनुसार मकान किराया भत्ता देय होगा।
नियम 7(2)
🌟13. प्रत्येक सरकारी कार्मिक मकान किराए भत्ते के प्रथम दावे के साथ प्रमाण पत्र "ख़"प्रस्तुत करेगा
यदि बाद में कोई परिवर्तन हो तो नया प्रमाण पत्र देगा।
नियम 8 (1)
💥💥नोट:- कार्यालय अध्यक्ष जनवरी तथा जुलाई में वेतन बिल में प्रमाण पत्र देगा।
"प्रमाणित किया जाता है कि जिन के लिए मकान किराया आहरित किया गया है उन्हें सरकारी आवास नहीं दिया गया है।"
नियम 8(2)
वर्तमान में यह प्रमाण पत्र पेमैनेजर पर ऑनलाइन जनरेट बिलों की इनर सीट में अंकित होता है।
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मकान किराया भता
सरकारी कार्मिकों को देय मकान किराया भत्ता (HRA) संबंधित नियमों की जानकारी👇
super
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