Taxpayers: को लग सकता झटका! खत्म हो सकती है Old Tax Slab व्यवस्था
सरकार उस पुरानी टैक्स व्यवस्था को खत्म कर सकती है
जिसमें 70 तरह की छूट मिलती है. दरअसल, रेवेन्यू सेक्रेटरी
तरुण बजाज ने नए टैक्स व्यवस्था के प्रति लोगों के आकर्षण को बढ़ाने के लिए यह
प्रस्ताव दिया है.
राजस्व सचिव तरुण बजाज का कहना है कि इनकम टैक्स की पुरानी
व्यवस्था के प्रति करदाताओं का आकर्षण घटाने की जरूरत है. इसे ज्यादा लोग इनकम
टैक्स की नई व्यवस्था को अपनाने के लिए प्रोत्साहित होंगे.
इनकम टैक्स की नई व्यवस्था 2020 में शुरू हुई थी. इसमें टैक्स की दर भले ही कम है, लेकिन छूट की सुविधा नहीं मिलती है. छूट नहीं मिलने की वजह से नई
टैक्स व्यवस्था के प्रति करदाताओं ने दिलचस्पी नहीं दिखाई है.
ज्यादातर करदाता पुरानी
टैक्स व्यवस्था के साथ ही अपना इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करते हैं.
सरकार ने वित्त वर्ष 2020-21 के बजट में टैक्स की नई व्यवस्था पेश की थी. कहा था कि टैक्स की यह व्यवस्था काफी आसान है.
व्यक्तिगत करदाताओं के लिए इसमें टैक्स रेट कम है. लेकिन, उन्हें स्टैंडर्ड डिडक्शन और सेक्शन 80सी की सुविधा नहीं मिलती है. स्टैंडर्ड डिडक्शन और सेक्शन 80सी की सुविधा से टैक्स का बोझ कम हो जाता है.
Tax Slabs and Rates under the New Regime.
Annual Income (Rs.) |
Old Tax Rate |
New Tax Rate |
Up to Rs. 2.5 lakhs |
Nil |
Nil |
Rs. 2.5 lakhs to Rs. 5 lakhs |
5% |
5% |
Rs. 5 lakhs to Rs. 7.5 lakhs |
20% |
10% |
Rs. 7.5 lakhs to Rs. 10 lakhs |
20% |
15% |
नया स्लैब नहीं चुनते लोग
लोग नई व्यवस्था का इस्तेमाल नहीं करना चाहते. इसलिए जब तक हम पुरानी
व्यवस्था का आकर्षण नहीं घटाएंगे,
लोग नई व्यवस्था को अपनाने
के लिए आने नहीं आएंगे. जब तक हम ऐसा नहीं करेंगे, हम अपने टैक्स रेट को आसान
नहीं बना सकेंगे.
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