दो विषय में स्नातक संबंधी स्कूल शिक्षा विभाग का नया आदेश:- यदि किसी कर्मचारी ने एक से अधिक विषय में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है, तो उसे पदोन्नति प्राप्त करने के लिये किस विषय में पात्र मानें जाएंगे । तो विचारोपरांत यह निर्णय लिया गया है कि यदि किसी कर्मचारी की एक से अधिक विषय में स्नातक की डिग्री प्राप्त है, तो वह उन सभी विषयों में शैक्षणिक रूप पात्र माने जायेंगे, जिन विषयों में उन्होंने स्नातक की डिग्री प्राप्त की है।
कर्मचारियों के योग्यता बढ़ाने के
क्या है नियम :-
सेवा में रहते हुये कर्मचारी यदि अपनी
योग्यता बढ़ाता है तो उसको अपनी योग्यता सेवा पुस्तिका में दर्ज करना होता है
जिसके लिये सबसे पहले तो अपने नियोक्ता से अनुमति लेना पड़ता है । नियमानुसार सेवा
पुस्तिका में केवल एक ही स्नातक की डिग्री दर्ज किया जा सकता है। यदि आप एक विषय
में स्नातक डिग्री की योग्यता जुड़वा चुके हैं तो दूसरे विषय की स्नातक डिग्री की
उपाधी को सेवा पुस्तिका में दर्ज नहीं करा पाएंगे ।
UGC अप्रैल-2022 का नया नियम :-
- अब दो डिग्री कोर्स एक साथ किए जा सकेंगे। जो
नया सत्र 2022-23
शुरू से प्राम्भ हो जायेगा ।
- छात्र दोनों कोर्स एक ही यूनिवर्सिटी या
अलग-अलग यूनिवर्सिटी से कर सकते हैं।
- साथ ही छात्र चाहे तो एक कोर्स देश की किसी
यूनिवर्सिटी से और दूसरा विदेश की यूनिवर्सिटी से कर सकते हैं।
- UGC
की एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट (एबीसी) स्कीम
मैं अब देश की सभी यूनिवर्सिटीज को जोड़ा जाएगा।
- छात्र को किसी कारणवश पढ़ाई छोड़नी है तो वह
ब्रेक ले सकता है और बाद में अपने क्रेडिट इस्तेमाल करते हुए फिर से शुरू कर
सकता है।
- रजिस्टर्ड यूनिवर्सिटी एबीसी में छात्र एक
साल किसी कॉलेज में पढ़ने के बाद अगले साल किसी दूसरे कॉलेज में भी पढ़ाई कर
सकता है।
डबल स्नातक संबंधी UGC का दिशा-निर्देश |
1. एक छात्र फिजिकल मोड में दो
पूर्णकालिक शैक्षणिक कार्यक्रमों को आगे बढ़ा सकता है बशर्ते कि ऐसे मामलों में, एक कार्यक्रम के लिए कक्षा का समय
दूसरे के कक्षा के समय के कार्यक्रम के साथ ओवरलैप न हो।
2. एक छात्र दो शैक्षणिक कार्यक्रमों को
पूरा कर सकता है, एक पूर्णकालिक शारीरिक मोड में और
दूसरा मुक्त(Open) और दूरस्थ शिक्षा (Distance)/Online
Mode में या अधिकतम दो Distance/ऑनलाइन कार्यक्रम इसके साथ ही।
3. Distance/Online
Mode के तहत डिग्री या डिप्लोमा
कार्यक्रमों को केवल ऐसे Higher Education Institution के साथ आगे बढ़ाया जाएगा जो
यूजीसी/सांविधिक परिषद/सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हैं।
4. इन दिशानिर्देशों के तहत डिग्री या डिप्लोमा
कार्यक्रम यूजीसी द्वारा अधिसूचित विनियमों और संबंधित वैधानिक/पेशेवर परिषदों, जहां कहीं भी लागू हो, द्वारा शासित होंगे।
5. ये दिशानिर्देश यूजीसी द्वारा उनकी
अधिसूचना की तारीख से प्रभावी होंगे। उन छात्रों द्वारा कोई पूर्वव्यापी लाभ का
दावा नहीं किया जा सकता है जो पहले से ही दो अकादमिक कर चुके हैं। इन
दिशानिर्देशों की अधिसूचना से पहले एक साथ कार्यक्रम।
पहले क्या था UGC का नियम :-
एक से अधिक विषयों में UGC से अनुमति लेकर स्नातक कर सकते है।
इसके लिए UGC द्वारा स्पष्ट किया गया है की उच्च
शिक्षा प्राप्त करना प्रत्येक नागरिक का अधिकार है। स्नातक करने के लिए आपके पास
न्यूनतम योग्यता होना जरुरी है। UGC के अनुसार स्नातक योग्यता प्राप्त करने के बाद पुनः दूसरे विषय में
स्नातक किया जा सकता है। यह सम्बंधित विश्वविद्यालय का निजी प्राधिकार है ,अर्थात विश्वविद्यालय की अनुमति से आप
दूसरे विषय में स्नातक कर सकते है। और दोबारा स्नातक के लिये विश्वविद्यालय चाहे
तो आपको अनुमति दे सकता है या नहीं भी दे सकता है ये उसका क्षेत्राधिकार है।