सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम नियम 3(1) के अंतर्गत शिक्षा विभागीय व्यवस्था के अनुसार माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों ,अन्य कार्यालयों के अधिसूचित कार्यालय अध्यक्षों, संस्था प्रधानों को कार्यालय अध्यक्ष के अधिकार प्रदान किए गए हैं।
संस्था प्रधान या कार्यालय अध्यक्ष के लिए ध्यान देने योग्य बिंदु 👇
1. सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम 81 के अनुसार राज्य के राशि के आहरण हेतु केशियर को कार्यालय से परिचय पत्र प्राप्त करना चाहिए।
2. केस का कार्य स्थाई, कुशल एवं विश्वसनीय को ही दिया जाना चाहिए।
3.आहरण वितरण अधिकारी को माह में एक बार रोकड़ की आकस्मिक जांच कर लेनी चाहिए तथा प्रत्येक माह के अंत में रोकड़ पुस्तिका में अंकित राशि का भौतिक सत्यापन कर प्रमाणित करना चाहिए।
( सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम भाग प्रथम नियम 51)
4 .आहरण वितरण अधिकारी को वर्ष में दो बार कार्यालय निरीक्षण कर कमियों को दूर करना चाहिए तथा लंबित कार्यों का समय-समय पर निस्तारण हेतु सीटों में बदलाव करना चाहिए।
5 .प्राप्त पत्रों को स्वयं देखें, पालना हेतु निर्देश अंकित कराएं एवं पत्रों का प्रतिउत्तर भिजवाए।
6 आवश्यक एवं महत्वपूर्ण पत्रों ,कार्यों की गोपनीयता भंग नहीं होनी चाहिए।
7 .राज्य के कार्य, व्यक्तिगत कार्य हेतु विद्यालय, कार्यालय छोड़ने से पूर्व मूवमेन्ट पंजिका में विवरण अंकित करना चाहिए।
8 .स्वीकृत बजट का नियमों के अंतर्गत समुचित उपयोग करना एवं मासिक आय विवरण निर्धारित तिथि तक नियंत्रण अधिकारी को प्रेषित करना चाहिए।
9 .समस्त कर्मचारियों को आवंटित कार्यों, प्रकरणों का यथा समय संपादन सुनिश्चित करना यह भी देखना चाहिए।
10 .राजकीय व छात्र कोष की राशि के लेनदेन का जमा खर्च नियमित व समय पर पूर्ण करना।
11 .केशियर के पास डबल लोक में कम से कम रोकड़ शेष रखना चाहिए तथा डबल लोक की एक चाबी कार्यालय अध्यक्ष स्वयं अपने पास रखें।
12 .निर्धारित तिथि को भेजे जाने वाले रिटर्न्स समय पर भिजवाते हुए पूर्ण जानकारी अपने पास तैयार रखना।
13. चेक बुक ,रसीद बुक मनीआर्डर, बैंक ड्राफ्ट चालान आदि के निर्धारित रजिस्टर संधारित कराना,पे पोस्टिंग रजिस्टर ,एनकैशमेंट रजिस्टर, बजट कंट्रोल, चिकित्सा ,यात्रा व्यय बिलो की वरीयता रजिस्टर का संधारण सही समय पर कराना।
वित्तीय अधिकारों की सीमा में कार्य करना।
14 .प्रत्येक कैलेंडर वर्ष के आरंभ में कार्मिकों से अपने अपने आश्रित सदस्यों की घोषणा प्राप्त कर पत्रावली में रखना चाहिए।
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संस्था प्रधान या कार्यालय अध्यक्ष के अधिकार/कर्तव्य