मेडिक्लेम:-
(1) सरकारी एवं सरकार द्वारा अनुमोदित
हॉस्पिटल में इंडोर इलाज करवाने पर अधिकतम 3 लाख रु का कवर कार्मिक को मिलता है।
(2) 90 दिन में उपचार का
व्यय बिल कार्मिक की sso id से क्लेम ऑन लाइन सब्मिट करना पड़ता है
एवम सरकार के नियमानुसार राशि का पुनर्भरण प्राप्त होता है।
(3)मेडिक्लेम पॉलिसी की प्रीमियम राशि
सरकार द्वारा जमा करवाई जाती है कार्मिक को कोई प्रीमियम राशि का भुगतान नही करना
पड़ता है।
(4) इसकी सुविधा लेने हेतु पहले SIPF office से मेडिक्लेम का कार्ड बनवाना पड़ता है।
RGHS:-
(1) यह सरकार की नई स्किम है इसमे सरकारी
एवम सरकार द्वारा अनुमोदित हॉस्पिटल में 5 लाख रु तक की कैशलेस इलाज की सुविधा
मिलेगी।
(2) यह GPF कार्मिको के लिए अनिवार्य है ।
(3) 01/01/2004 के बाद नियुक्त कार्मिक ऑप्शन दे कर RGHS की सुविधा का लाभ ले
सकते है ।
(3) RGHS हेतु GPF एवम NPS कार्मिको को के लिए FD के आदेश 07/07/21 के अनुसार प्रति माह वेतन से RGHS मासिक कटौती की जायेगी।
(4) RGHS की सुविधा लेने हेतु
पहले SSO id से ऑन RGHS पर पंजीयन करना पड़ता
है उसके बाद SSO Id से ही RGHS का E- Cards जनरेट होता है।
एक कर्मचारी RGHS अथवा मेडिक्लेम दोनों योजनाओं में रजिस्ट्रेशन करवा सकता हैं?
1-1-2004 को या उसके बाद
नियुक्त कार्मिक द्वारा राज मेडीक्लेम पॉलिसी अथवा राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम दोनों में से एक का चयन कर सकता है। 1-1-2004 से पूर्व नियुक्त कार्मिक राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम का चयन कर सकता है।
01.01.2004 के बाद नियुक्त कार्मिकों हेतु RGHS कटौती करवाने का ऑप्शन फॉर्म।
Nps कार्मिको के लिए
(1) Rghs के लिए ऑप्शन इसी
महीने देना है बाद में ऑप्शन देने का आदेश में कोई उल्लेख नही है। जो सहमति देगे
उनके जुलाई 21 के वेतन से कटौती करना अनिवार्य है।
(2) जो rghs नही लेना चाहते है
एवम पंजीकरण करवा दिया है तो वह अपना पंजीयन रदद् करवा सकते है।
(3 ) पति पत्नी दोनों
सरकारी नोकरी में है एवम rghs से पंजीकृत है एवम दोनों 5-5 लाख का कवर लेना चाहें तो दोनों के कटौती होगी। अन्यथा जो ऑप्शन देगा
उसके कटौती होगी
Gpf कार्मिको के लिए RGHS की कटौती अनिवार्य है इनके जो पहले RPMF की कटौती होती थी उसी
का नाम परिवर्तन RGHSF कर दिया गया है उनके कटौती पूर्ववत जारी
रहेगी।
RGHS में पूर्व में किया गया पंजीयन निरस्त करवाने की प्रक्रिया | Process to get the registration done earlier in RGHS canceled
RGHS पंजीयन निरस्त करवाने
का उचित कारण बताते हुए निम्नानुसार पूरा विवरण लिखे एवम RGHS हेल्प लाइन पर मेल करे तथा पूर्व में
किया गया पंजीयन निरस्त करवा सकते है
·
नाम
·
एम्पलयोई आई डी
·
जन आधार/जन आधार
पंजीयन संख्या
·
मोबाइल नम्बर
·
ईमेल एड्रेस
·
पंजीयन निरस्त
करवाने का कारण
उक्त विवरण निम्न ईमेल एड्रेस पर मेल कर
देवे।
helpdesk.rghs@rajasthan.gov.in
वित्त विभाग के आदेश दिनांक 07/07/2021के अनुसार 01/01/2004 के बाद नियुक्त कार्मिको को RGHS सुविधा स्वीकार करने या स्वीकार नही करने का ऑप्शन देने का कहा गया है यदि
कार्मिक RGHS सुविधा नही लेना चाहते है एवम पंजीयन करवा दिया है तो उपरोक्त प्रोसेस पूरा
कर अपना पंजीयन निरस्त करवा सकते है।
RGHS Process for Registration | राजस्थान गवर्नमेंट हैल्थ स्कीम में आवेदन की प्रक्रिया।
राजस्थान सरकार के वित्त
(बीमा) विभाग ने राज्य के माननीय मंत्रीगण, माननीय विधायक माननीय पूर्व विधायक, न्यायिक एवं अखिल भारतीय
सेवा के अधिकारी राज्य सरकार के सेवारत कार्मिक, पेंशनर्स एवं फैमिली पेंशनर्स को
राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना के माध्यम से कैशलेस इन्डोर, डे-केयर तथा आउटडोर
चिकित्सा, चिकित्सा जांच एवं परामर्श
की गुणवत्तापूर्ण सुविधाएं देने के लिए अधिसूचना संख्या 5 (5) एफडी / बीमा 2020 जयपुर, दिनांक 09.04.2021
जारी की है। योजना में
लाभार्थी सेवारत कर्मियों के लिए पंजीकरण
http://rghs.rajasthan.gov.in/RGHS/home/
पर दिनांक 10.04.2021
से प्रारम्भ कर दिया गया है
जिस पर दिनांक 30.04.2021 तक पंजीकरण करवाया जाना है।
Registration Process For RGHS|पंजीकरण की प्रक्रिया
पंजीकरण के लिए लाभार्थी के पास जनाधार
होना आवश्यक हैं। (जनाधार हेतु मुखिया की बैंक पास बुक सभी सदस्यों की फोटो एवं
आधार कार्ड आवश्यक है।)
·
लाभार्थी सर्वप्रथम Single Sign On (SSO) www.sso.rajasthan.gov.in पर log in करेगा / करेगी।
·
लॉग इन होने पर
स्क्रीन पर RGHS का icon प्रदर्शित होगा, जिसे क्लिक करेगा/ करेगी।
·
यहां पर कार्मिक से
जनाधार नम्बर के बारे में पूछा जाएगा। कार्मिक को Yes या No विकल्प मिलेगा।
·
यदि लाभार्थी के पास
जनाधार नम्बर है तो Yes विकल्प का चयन कर
आगे बढ़ेगा। यदि उसने जनाधार नहीं बनवाया है तो पहले ई-मित्र से जनाधार पंजीकरण
संख्या या जनाधार पंजीयन रसीद प्राप्त करेगा / बनवाएगा पंजीकरण संख्या या जनाधार
प्राप्त हो जाने पर फिर से SSO पर लॉग इन कर Yes विकल्प का चयन कर
आगे बढ़ेगा। कार्मिक के लिए जनाधार पंजीकरण की सुविधा RGHS पोर्टल पर भी दी गयी
है। ई-मित्र पर जाने के बजाय RGHS पोर्टल पर भी जनाधार
पंजीकरण संख्या प्राप्त की जा सकती है। इसके लिए कार्मिक को
· No विकल्प का चयन करना होगा No विकल्प का चयन करने पर कार्मिक के लिए जनाधार का फॉर्म खुलेगा जिसकी पूर्ति एवं दस्तावेज अपलोड करने के पश्चात सब्मिट करने पर जनाधार पंजीकरण संख्या प्राप्त होगी अब कार्मिक Yes विकल्प का चयन कर आगे बढ़ सकता हैं।
·
लाभार्थी Yes विकल्प का चयन कर
जनाधार विवरण उपलब्ध कराएगा / कराएगी जिसे जारी करने पर व्यक्ति के जनाधार परिवार
का विवरण प्रदर्शित होगा। यहां पर कार्मिक पहले अपना चयन कर जारी करेगा / करेगी।
o Drop down सूची से अपने वर्ग (Category) का चुनाव करेगा /
करेगी और अपनी एम्प्लॉयी आई डी डालकर उसकी पुष्टि करेगा / करवाएगा, करेगी / करवाएगी और जारी रखेगा/ रखेगी।
o कार्मिक अपने RGHS परिवार के सदस्यों को RGHS गाईडलाईन के अनुसार सुनिश्चित करेगा /करेगी और प्रत्येक सदस्य
से सम्बन्धित विवरण को दर्ज करेगा/ करेगी RGHS के अन्तर्गत पात्र सदस्यों का चयन कर लिए जाने पर जारी करेगा
/ करेगी।
o जारी रखने के बाद सदस्यों का विवरण प्रदर्शित होगा जिसे
कार्मिक उसके नीचे घोषणा को चिन्हित कर सब्मिट करेगा / करेगी।
o कार्मिक / लाभार्थी की पंजीकरण प्रक्रिया पूर्ण हो गयी है।
कार्मिक द्वारा पंजीकरण प्रक्रिया शुरू करने से पूर्व यह जानकारी प्राप्त कर लेनी
चाहिए कि वह RGHS की गाईड लाईन्स के
अनुसार ही पात्र सदस्यों का चुनाव कर रहा है। (सुलभ संदर्भ हेतु फ्लो चार्ट सलग्न
है)
o पंजीकरण की अंतिम तिथि की प्रतीक्षा किये बिना शीघ्र ही
लाभार्थी द्वारा की गई के बाद में पोर्टल पर एक साथ भार उत्पन्न नहीं होगा एवं
असुविधा से बचा जा सकेगा।
EDIT विकल्प हेतु FAQs एवं जनाधार संबंधित समस्याओं का निवारण।
- मैनें RGHS पर रजिस्ट्रेशन कर लिया है परन्तु मुझे परिवार के विवरण में परिवर्तन करना है क्या यह संभव है ?
जी हा। RGHS पर EDIT का विकल्प उपलब्ध है
जिसकी सहायता से आप RGHS परिवार में शामिल होने योग्य सदस्य को
जोड़ना एवं भूलवंश जुड़े हुए सदस्य को हटाना दोनों आवश्यक जानकारी देकर परिवार के
विवरण में परिवर्तन कर सकते है।
नोट :- यदि RGHS परिवार के सदस्यों के
नाम एवं उनकी उम्र में त्रुटि है तो इसे पहले जन-आधार परिवार के विवरण में सही
करवाना होगा, तत्पचात् ही त्रुटि सुधार होगी। EDIT बिकल्प द्वारा इसे
सही नहीं किया जा सकता।
2.
मैंने रजिस्ट्रेशन करते समय अपने पति / पत्नी (Spouse), जो राज्य कर्मचारी / पेंशनर है की आवश्यक जानकारी देकर RGHS परिवार में शामिल किया था. अब RGHS परिवार के विवरण में
आवश्यक परिवर्तन करने के लिए किसकी SSO ID से Log In करना होगा? वर्तमान में RGHS पर EDIT का विकल्प एवं परिवार
के विवरण में परिवर्तन, RGHS परिवार के मुखिया की SSO ID (जिससे रजिस्ट्रेशन किया गया) द्वारा ही किया जाना है। अतः पूर्व में
रजिस्ट्रेशन करते समय जिस SSO ID & Password का उपयोग किया गया था, उसका ही प्रयोग करें।
RGHS परिवार के विवरण में EDIT करने की प्रक्रिया किस प्रकार है ?
RGHS परिवार के विवरण में EDIT करने की प्रक्रिया निम्न प्रकार है:
1.पूर्व में रजिस्ट्रेशन करते समय जिस SSO ID का उपयोग किया गया
उसकी सहायता से SSO पर login करें।
2. RGHS Icon पर Click करने पर प्रदर्शित EDIT विकल्प पर क्लिक करें।
3.पूर्व में रजिस्ट्रर करते समय दी गई सूचना के साथ सम्पूर्ण जन-आधार
फैमिली प्रदर्शित होगी, योग्य सदस्यको जोड़ना एवं भूलवंश जुड़े हुए सदस्य को हटाना दोनों
आवश्यक जानकारी देकर परिवार के विवरण में परिवर्तन कर सकते हैं।.
4.
परिवार के सभी सदस्यों के रक्त समूह (Blood Group) कि सूचना एवं कार्यरत कर्मचारी (जो RGHS परिवार का मुखिया है)
की सेवानिवृति (Superannuation) की दिनांक भरें।
5. यदि आपके पति / पत्नी (Spouse) सरकारी कर्मचारी /
पेंशनर है तो कृपया अनचेक और चेक बॉक्स द्वारा अपने पति पत्नी (Spouse) के सरकारी कर्मचारी / पेंशनर होने के विवरण को सत्यापित करें।
5.
यदि आपने अपने परिवार के विवरण में कोई परिवर्तन किया है तो कृपया
पात्र सदस्यों की सूची देखने के लिए जारी रखे (Continue) पर क्लिक करें।
7. प्रदर्शित RGHS फैमिली की ध्यानपूर्वक पुष्टि करते हुए
सबमिट करें।
- मैनें RGHS पर रजिस्ट्रेशन कर लिया है परन्तु मुझे परिवार के विवरण में परिवर्तन करना है क्या यह संभव है ?
जी हा। RGHS पर EDIT का विकल्प उपलब्ध है
जिसकी सहायता से आप RGHS परिवार में शामिल होने योग्य सदस्य को
जोड़ना एवं भूलवंश जुड़े हुए सदस्य को हटाना दोनों आवश्यक जानकारी देकर परिवार के
विवरण में परिवर्तन कर सकते है।
नोट :- यदि RGHS परिवार के सदस्यों के
नाम एवं उनकी उम्र में त्रुटि है तो इसे पहले जन-आधार परिवार के विवरण में सही
करवाना होगा, तत्पचात् ही त्रुटि सुधार होगी। EDIT बिकल्प द्वारा इसे
सही नहीं किया जा सकता।
2.
मैंने रजिस्ट्रेशन करते समय अपने पति / पत्नी (Spouse), जो राज्य कर्मचारी / पेंशनर है की आवश्यक जानकारी देकर RGHS परिवार में शामिल किया था. अब RGHS परिवार के विवरण में
आवश्यक परिवर्तन करने के लिए किसकी SSO ID से Log In करना होगा? वर्तमान में RGHS पर EDIT का विकल्प एवं परिवार
के विवरण में परिवर्तन, RGHS परिवार के मुखिया की SSO ID (जिससे रजिस्ट्रेशन किया गया) द्वारा ही किया जाना है। अतः पूर्व में
रजिस्ट्रेशन करते समय जिस SSO ID & Password का उपयोग किया गया था, उसका ही प्रयोग करें।
RGHS परिवार के विवरण में EDIT करने की प्रक्रिया किस प्रकार है ?
RGHS परिवार के विवरण में EDIT करने की प्रक्रिया निम्न प्रकार है:
1.पूर्व में रजिस्ट्रेशन करते समय जिस SSO ID का उपयोग किया गया
उसकी सहायता से SSO पर login करें।
2. RGHS Icon पर Click करने पर प्रदर्शित EDIT विकल्प पर क्लिक करें।
3.पूर्व में रजिस्ट्रर करते समय दी गई सूचना के साथ सम्पूर्ण जन-आधार
फैमिली प्रदर्शित होगी, योग्य सदस्यको जोड़ना एवं भूलवंश जुड़े हुए सदस्य को हटाना दोनों
आवश्यक जानकारी देकर परिवार के विवरण में परिवर्तन कर सकते हैं।.
4.
परिवार के सभी सदस्यों के रक्त समूह (Blood Group) कि सूचना एवं कार्यरत कर्मचारी (जो RGHS परिवार का मुखिया है)
की सेवानिवृति (Superannuation) की दिनांक भरें।
5. यदि आपके पति / पत्नी (Spouse) सरकारी कर्मचारी /
पेंशनर है तो कृपया अनचेक और चेक बॉक्स द्वारा अपने पति पत्नी (Spouse) के सरकारी कर्मचारी / पेंशनर होने के विवरण को सत्यापित करें।
5.
यदि आपने अपने परिवार के विवरण में कोई परिवर्तन किया है तो कृपया
पात्र सदस्यों की सूची देखने के लिए जारी रखे (Continue) पर क्लिक करें।
7. प्रदर्शित RGHS फैमिली की ध्यानपूर्वक पुष्टि करते हुए
सबमिट करें।
RGHS- CLEARIFICATION | राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना सम्बंधितस्पष्टीकरण
चिंरजीवी योजना सरकारी कार्मिकों के लिए नही है उनके लिए RGHS राजस्थान गवर्मेंट हेल्थ
स्कीम के तहत 5 लाख तक कैशलैस मेडिकल
सुविधा मुहैया कराई जा रही है जिसके लिए 10 अप्रैल रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए जो
कार्मिक की SSO ID से आवेदन करना पड़ेगा।
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आर्टिकल को अंत तक पढ़ने के लिए धन्यवाद…
उपर दी गई जानकारी मे
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चिंरजीवी योजना सरकारी कार्मिकों के लिए नही है उनके लिए RGHS राजस्थान गवर्मेंट हेल्थ
स्कीम के तहत 5 लाख तक कैशलैस मेडिकल
सुविधा मुहैया कराई जा रही है जिसके लिए 10 अप्रैल रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए जो
कार्मिक की SSO ID से आवेदन करना पड़ेगा।
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